मनरेगा के तहत मजदूरी व सामग्री मद के अनुपात 60:40 का उल्लंघन कर अधिक राशि की निकासी को ले रिकवरी का दिया गया आदेश
गिरिडीह: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, श्री नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा जानकारी दी गई कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के तहत जिला अंतर्गत गिरिडीह सदर प्रखण्ड में मजदूरी एवं सामग्री मद के अनुपात 60:40 का उल्लंघन करते हुए सामग्री मद में लक्ष्य से अधिक राशि की निकासी का मामला प्रकाश में आने के उपरांत जाँच दल गठित करते हुए मामले की जाँच कराई गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सभी संबंधितों यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, मुखिया, पंचायत सचिव,ग्राम रोजगार सेवक, मेठ एवं भेण्डर से कारणपृच्छा की गई। ग्राम पंचायत अकदोनीकला, बदगुन्दाखुर्द, गादी श्रीरामपुर, करहरबारी, मोहनपुर, परसाटांड, पतरोडीह, फुलची, पिण्डाटांड़, पुरनानगर एवं सिकदारडीह में मनरेगा सुझावी कार्रवाई मार्गदर्शिका एवं मनरेगा अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुसार रिकवरी का आदेश दिया गया है।
विदित हो कि अकदोनीकला पंचायत में अर्थदण्ड के रूप में 80,000 रुपए, बदगुन्दाखुर्द में 1,61,000 रुपए, गादी श्रीरामपुर में 1,01,000 रुपए, करहरबारी में 78,000 रुपए, मोहनपुर में 29,000 रुपए, परसाताड़ में 52,000 रुपए, पतरोडीह में 1,66,000 रुपए, फुलची में 95,000 रुपए, पिण्डाटाँड़ में 1,33,000 रुपए, पुरनानगर में 1,19,000 रुपए एवं सिकदारडीह 2,17,000 रुपये राशि की वसूली की जानी है। एस प्रकार इन ग्यारह पंचायतों में कुल 12,31,000 रूपये राशि की वसूली की जानी है।
राशि की वसूली प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से की जायेगी। उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि दिनांक 10.06.2023 तक राशि की रिकवरी करते हुए जिला गोपनीय शाखा को सूचित किया जाय।
साथ ही राशि रिकवरी कार्य का पर्यवेक्षण उप विकास आयुक्त गिरिडीह -सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा द्वारा की जाएगी। निर्धारित समय में रिकवरी राशि जमा नहीं करने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सूचित करने का आदेश किया गया है।
विदित हो कि इससे पहले भी 3,16,350 रूपये राशी की वसूली की गयी है, जिसमे गादी श्रीरामपुर से 18,140 रूपये, अकदोनीकला से 1,69,845 रूपये, करहरवारी से 52,490 रूपये एवं बदगुन्दाखुर्द से 51,875 रूपये की वसूली की गई है।
इसके अलावा पंचायत स्तरीय कर्मियों से अर्थदण्ड के रूप में कुल 20,000 रूपये तथा प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी/कर्मियों से अर्थदण्ड के रूप में कुल 4,000 राशि की वसूली की गई है।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि अभी तक कुल 15,47,350 रूपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है। जिसे 3,16,350 रूपये की वसूली की जा चुकी है शेष राशी 10 जून तक वसूलने का आदेश दिया गया है, राशी नहीं जमा करने वाले व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी बताया गया की शेष पंचायतों पर भी जाँच एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है साथ ही मनरेगा भेंडर से भी स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया जा रहा है गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
Jun 05 2023, 20:09