होली पर्व- 2023 व शब-ए-बारात पर्व को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश
● अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है...*
*गिरिडीह, 07 मार्च 2023:-*
होली पर्व- 2023 एवं शब-ए-बारात पर्व को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार होली पर्व- 2023 एवं शब-ए-बारात त्योहार दिनांक 07 एवं 08 मार्च 2023 को मनाया जाना है। विभिन्न प्रखण्डों में घटित जातीय एवं साम्प्रदायिक तनाव की घटना की पृष्ठभूमि के आलोक में पूर्व की भांति इस वर्ष भी सतर्कता बरतना आवश्यक है। अतः इस त्योहार के अवसर पर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु विधि-व्यवस्था की समुचित संधारण आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि छोटी-छोटी घटनाओं को प्रथम स्तर पर ही रोका जाय। उक्त क्षेत्र में शांति व्यवस्था/विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत किए गए हैं। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।
1. सभी थाना प्रभारी अपने-अपने स्तर से सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
2. होली - 2023 के अवसर पर जिला स्तर एवं अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाता है, जो दिनांक 07.03.2023 के पूर्वाहन से 09.03.2023 के अपराह्न तक कार्यरत रहेगा।
जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं दूरभाष संख्या निम्न प्रकार है :-
1. जिला नियंत्रण कक्ष:- 06532-228829
2. खोरीमहुआ अनुमंडल कार्यालय:- 7766081647
3. डुमरी अनुमंडल कार्यालय:- 9431313378
4. बगोदर सरिया अनुमंडल कार्यालय:- 9473435905
5. जिला नियंत्रण कक्ष में दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों की समय सारणी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अलग से निर्गत की जायेगी। गिरिडीह जिला के सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता, गिरिडीह एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में श्री संजय कुमार राणा, पुलिस उपाधीक्षक-1, गिरिडीह (मो0 9431706328) रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष को सभी अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए जिला का समेकित खैरियत प्रतिवेदन उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह / पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को प्रतिदिन संध्या 06:00 बजे तक उपलब्ध कराया जाय। 6. अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।
7. पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) प्रथम, गिरिडीह नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को अवश्यकतानुसार अपेक्षित स्थान पर अपने स्तर से प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
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होली पर्व के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर स-समय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया...*
1. होली के अवसर पर कहाँ-कहाँ होली मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जायेगा / जाता रहा है, कितनी भीड़ होगी एवं कब तक चलेगा से संबंधित सूचनाएँ। 2. होलिका दहन एवं होली के अवसर पर पूर्व में घटित घटनाओं से संबंधित विवरणी तैयार किया जाना। 3. होली त्योहार के मद्देनजर कोई अप्रिय घटना ना हो इसकी रोकथाम हेतु संवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति एवं गश्ती किया जाना आवश्यक है। 4. सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं हो इस बिन्दु पर सतत् निगरानी किया जाना। 5. नियमित रूप से खैरियत प्रतिवेदन अनुमण्डल कार्यालय / जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना। 6. अवैध बधशाला तथा उसके संचालकों का नाम-पता और मोबाइल नम्बर संकलित कर नजर/ सतर्कता रखना। 7. अवैध शराब बिक्री के स्थान और विक्रेता का नाम-पता के साथ सूचीबद्ध करते हुए पर्यवेक्षण करना। 8. होली के दौरान अवैध रूप से शराब की खरीद-फरोख्त की जाती है। अवैध शराब बिकी के स्थान और विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए सभी अवैध शराब दुकानों पर निगरानी एवं कारगर तरीके से नियंत्रण कराना सुनिश्चित करेंगे। 9. सभी मुख्य मार्ग / सीमावर्ती क्षेत्रों में संध्या 6 बजे से मध्य रात्रि तक वाहनों की जाँच सुनिश्चित करना। 10. होली के अवसर पर होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी एकत्रित करना। 11. साम्प्रदायिक/असामाजिक तत्वों का नाम-पता और मोबाइल नम्बर संकलित करते हुए पर्यवेक्षण करना। 12. साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थान/क्षेत्र, जहाँ होली के अवसर पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। 13. DJ मालिकों से बॉण्ड पत्र / शपथ पत्र भरवाना एवं नियम के विरूद्ध जाने पर सख्त कार्रवाई करना। 14. वैसे असामाजिक तत्वों की सूची जो धर्म की आड़ में गड़बड़ी कर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वालों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करना। 15. विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी/पुलिस सशस्त्र बल एवं लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति किया जाना है। 16. सभी अनुमण्डल स्तर पर शांति समिति का गठन कर शांति बनाये रखने हेतु शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक सुनिश्चित करेंगे। 17. संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ थाना में गतिशील रहकर त्योहार/पर्व पर विशेष ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था संधारण करेंगे। 18. सिविल सर्जन, गिरिडीह होली पर्व के अवसर पर सभी रेफरल अस्पताल/सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला सदर अस्पताल में डाक्टर, नर्स, एवं अन्य चिकित्सीय सुविधा सहित कर्मी की उपलब्धतता सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही यथोचित मात्रा में दवा भी संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध करायेंगे तथा जिला नियंत्रण कक्ष एवं अनुमण्डल स्तरीय नियंत्रण कक्ष में आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। 19. किसी तरह से विधि-व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। 20. किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या एवं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा धारा 144/107 सी.आर.पी.सी. द्वारा प्रतिबंध की कार्रवाई करते हुए शांति भंग करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। 21. प्रायः ऐसा पाया जाता है कि होली की तिथि के कई दिन पूर्व से ही लोग रंग अबीर खेलना शुरू कर देते हैं और ऐसे व्यक्तियों पर रंग-अबीर डाल देते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तनाव/अशांति की संभावना उत्पन्न हो जाया करती है। ऐसी परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा जबरदस्ती करने वालों के विरूद्ध विधिवत कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। 22. रंग अबीर में कैमिकल की मिलावट की जाँच सुनिश्चित करना। 23. खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत् खाद्य पदार्थों की जाँच सुनिश्चित करना। 24. यह भी देखा जाता है कि होली के अवसर पर चौक-चौराहे एवं अन्य स्थानों में डी०जे० लगाकर अधिक साउण्ड में अश्लील भड़काउ गाने बजाये जाते हैं उसे पूर्ण रूप से बंद करने की कार्रवाई किया जाय। 25. प्रायः यह भी पाया/देखा जाता है कि पर्व-त्योहार के अवसर पर Whatsapp, Facebook, Instagram, एवं अन्य सोशल मीडिया पर गलत भ्रामक एवं अफवाह फैलाये जाते हैं, जो कभी-कभी भयावह रूप ले लेता है। अतः सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित समाचारों पर पैनी निगाह रखना जरूरी है। 26. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक (साईबर ) / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी इसपर कड़ी नजर रखेंगे। 27. संवेदनशील / चिन्हित स्थलों पर सी.सी.टी.वी. का अधिष्ठापन करना। 28. दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति दिनांक 07.03.2023 के पूर्वाह्न से 09.03.2023 के पूर्वा तक रहेगी। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ायी जा सकती है। 29. सभी अंचल अधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / थाना प्रभारी खासकर होली के दिन मस्जिद / ईदगाह जहाँ नमाज अदा की जाती हैं, उन्हें चिन्हित करते हुए उस पर नजर रखना सुनिश्चित करेंगे तथा आस-पास या उसके रास्ते में या घनी मिश्रित आबादी वाले जगहों पर स्थित मंदिरों / पूजा स्थलों को चिन्हित कर उन पर खास नजर रखेंगे। 30. अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 08.03.2023 को प्रातः से पूर्णरूपेण सभी शराब आदि की दूकानों को बंद करने का आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे। अवैध शराब बिक्री पर पैनी नजर रखना सुनिश्चित किया जाय। 31. सुरक्षित दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में निगरानी रखेंगे और यदि किसी स्थान से विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त हो तो तुरंत उस पर नियंत्रण पाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 32. सभी अंचल अधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बरतेंगे। 33. अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश है कि 1. जिला नियंत्रण कक्ष में एक 2. डुमरी अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष में एक 3. बगोदर अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष में एक अग्निशामक सेवा की वाहन की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। 34. सभी संबंधित थाना में पेट्रोलिंग पार्टी / मोबाईल पार्टी तैयार रखना। 35. कार्यपालक अभियंता, विधुत उत्तरी एवं दक्षिणी, गिरिडीह होली के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 07.03.2023 से 09.03.2023 पूर्वा तक निर्बाद्ध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। 36. नगर निगम / नगर पंचायत क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति, साफ-सफाई, रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी आवश्यकतानुसार अपने-अपने क्षेत्र में अपने स्तर से दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं।
Mar 22 2023, 14:56