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झारखंड संक्षिप्त: आदित्य वाहिनी झारखंड के तत्वावधान में हरमू मैदान में विराट धर्मसभा आज

रांची. आदित्य वाहिनी झारखंड के तत्वावधान में आज हरमू मैदान में विराट धर्मसभा का आयोजन शाम चार बजे से किया गया है. 

यह जानकारी समिति के संरक्षक डॉएचपी नारायण, पूर्व डीआइजी राजीव रंजन सिंह, सदस्य जयंत कुमार झा, नीरज सिंह, नवीन झा आदि ने प्रेस वार्ता में दी. 

उक्त लोगों ने कहा कि इस धर्मसभा को पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद संबोधित करेंगे. वे गुरुवार को सुबह 8.30 बजे रांची स्टेशन पहुंचेंगे. उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया जायेगा. प्रदेश संयोजक शिशिर ठाकुर ने कहा कि उनका तीसरी बार रांची में आगमन हो रहा है. वे 17 व 19 मार्च को दीक्षा भी देंगे.

मारवाड़ी महिला मंच रांची शाखा की ओर रांची के अग्रसेन भवन में बसंत मेला आज से

रांची. मारवाड़ी महिला मंच रांची शाखा की ओर से 16 से 18 मार्च तक तीन दिवसीय बसंत मेला का आयोजन किया जा रहा है. 

अपर बाजार स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित बसंत मेला में 50 स्टॉल रहेंगे. इनमें डिजाइनर सूट, साड़ी, इंडो वेस्टर्न ड्रेस, ज्वेलरी, मंगोड़ी, पापड़, आचार जैसे कई स्टॉल रहेंगे.

 मेले का प्रवेश शुल्क पांच रुपये है. सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक मेला का आनंद उठा सकते है.

*विपक्ष की अनुपस्थित में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग का बजट 8165 करोड़ रुपये पारित,*

रांची: विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति में ही बिना चर्चा के ही ग्रामीण विकास विभाग के लिए वित्तीय 2023-24 के लिए 8165 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गया। 

नियोजन नीति पर लगातार चल रहे हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित होने से चर्चा का वक्त खत्म हो चुका था।

जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। इसका भाजपा के विधायकों ने विरोध किया और कहा कि अभी चर्चा हुई नहीं तो सरकार का जवाब कैसे प्रस्तुत हो रहा है।

भाजपा के विधायकों ने विरोध जताते हुए नाराज होकर सदन का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद विपक्ष की अनुपस्थिति में ही ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8165 करोड़ रुपये की अनुदान मांग पारित हो गई।

अनुदान मांग पर सरकार का उत्तर देते वक्त मंत्री आलमगीर ने कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं पर नहीं, बल्कि धरातल पर काम करने में विश्वास करती है। यह सरकार तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 किलोमीटर सड़क को आवागमन योग्य बनाई है। गांव के बच्चों के हुनर को निखारने के लिए पंचायतों में खेल का मैदान तैयार करवाया है।

मंत्री ने आगे कहा कि खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पंचायत सशक्तिकरण के लिए योजना बनाई जा रही है। पंचायत सचिवालय का गठन किया जा रहा है। जहां सड़क कनेक्टेड नहीं हैं, वहां सड़क बनाएंगे। पंचायतें सुदृढ़ होंगी, सरकार काम के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष किस तरह से सदन को बाधित कर रहा है, इसे राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता देख रही है। प्रधानमंत्री आवास के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र का अंशदान नहीं मिला, जिसके लिए कई बार पत्राचार किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में गरीबों के लिए दो लाख 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य है।

झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए यह महत्त्वपूर्ण निर्णय


रांची: झारखंड मंत्रालय में 15 मार्च 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

मिहिजाम नगर परिषद् हेतु नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल रूपये 4,70,68,909 /- के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 अधिसूचना सं0 641, दिनांक 17.02.2014 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम-20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना सं0-1511, दिनांक-29.04.2022 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसली) (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम - 4 एवं नियम-6 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना का संचालन पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत् करने की स्वीकृति दी गई।

 राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-259, दिनांक-28.08.2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

मे० भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड रांची की 18.419 एकड़ भूमि जिसपर पुलिस मुख्यालय, थाना, टी०ओ०पी० आदि निर्मित एवं संचालित है, का हस्तांतरण गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य कर्मियों की भाँति विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित ) के शिक्षेकत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य योजना' मद के अभिसरण से "बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्वन मिशन" के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-तोपचांची, मौजा- पाकेरबेडा अंतर्निहित कुल रकबा - 0.065 एकड़ गैर आबाद खास/आम खाते की भूमि  कुल देय राशि 2,72, 112 / - ( दो लाख बहत्तर हजार एक सौ बारह) रूपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू - हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

 अवमाननावाद संख्या-589/2020 डॉ० आनन्द कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन में डॉ० शरीफुर रहमान, सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी ( दिनांक - 30.11.2021 को सेवानिवृत्त) की 65 वर्ष तक की सेवा निरंतरता हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-374, दिनांक- 17.02.2023 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, डाल्टेनगंज अन्तर्गत "जपला (MDR-127 पर ) - नवीनगर - बिहार सीमा तक पथ (कुल लंबाई - 14.895 कि०मी०) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित ) ” हेतु रू० 62,96,42,400 /- ( बासठ करोड़ छियानवे लाख बेयालीस हजार चार सौ ) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना, जोन-1 के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से कराने पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट/इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका म आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रू० 1,95,15,96,236 /- (एक अरब पंचानबे करोड़ पन्द्रह लाख छियानबे हजार दो सो छत्तीस) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेस विभाग के अधीन Companies Act, 2013 के तहत् Jharkhand Knowledge Corporation Ltd. की स्थापना एवं इस निमित्त तैयार किये गये The Companies Act, 2013 (Company Limited by shares) Articles of Association (AoA), The Companies Act, 2013 ( Company Limited by shares) Memorandum of Association (MOA) तथा Memorandum of Understanding (MoU) की स्वीकृति दी गई।

 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (c) No. (s) 19756 ( राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या - 3615, दिनांक - 17.10.2022 को निरसित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752, दिनांक- 24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति दी गई।

श्री सुधीर कुमार दास, झाoप्रoसे०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल, मेदिनीनगर, सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा के विरुद्ध संकल्प सं0-5049 (HRMS), दिनांक 10.05.2022 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गई।

 W.P.(S) No. 3284/2010 असलम शादाब बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-24.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने के कारण पुनः दायर अवमाननावाद सं0-689 / 2019 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निर्गत तार्किक आदेश सं0-184 / नि.रा. दिनांक- 24.03.2022 द्वारा श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक को वेतनमान - 3050-4590 में बढ़ोत्तरी का रू०-4000-6000 में विशेष परिस्थति में स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलु उपभोक्ता, शहरी घरेलु उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और निजी कृषि (आई०ए०एस०-1) उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए "One Time Settlement" योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत अनुदान पर राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

बी०आई०टी० सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 100,33,82,300 /- (रू० एक सौ करोड़ तैंतीस लाख बैयरासी हजार तीन सौ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, कोडरमा (राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा परिसर सहित) का C.V. Raman Global University, Bhubaneswar, Odisha के सहयोग से Public Private Partnership (PPP) Mode में संचालन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत Private Partner का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

Jharkhand Economic Survey 2022-23 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर दी गई।

श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला - प० सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम के तहत् झारखण्ड पुलिस के लिए 3179 अदद् 5.56mm INSAS Rifle एवं 4767 अदद 51mm Mortar Bomb HE के क्रय हेतु राशि रू० 43,84,83,147/- (तैतालीस करोड़ चौरासी लाख तिरासी हजार एक सौ सैंतालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य में गठित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Jharkhand Digital Dispensary कार्यक्रम के अन्तर्गत Telemedicine सेवाएँ प्रदान करने हेतु, Apollo Hospitals Enterprise Limited (AHEL) को वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनीत करने एवं योजना की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, चाईबासा अन्तर्गत चाईबासा-कोकचो-भरभरिया पथ (MDR-175) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 33.628 (कुल लं०-33.628 कि०मी०) तक का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रू० 25,95,73,600/- (पच्चीस करोड़ पंचानबे लाख तिहत्तर हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "सोनुआ (सोनुआ-गुदड़ी पथ पर) से गाजपुर (MDR-173 पथ पर) भाया मधुपुर - विक्रमपुर-खारीमाटी-बारी पथ (कुल लंबाई-13.490 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 61,57,80,300/- (एकसठ करोड़ संतावन लाख अस्सी हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राँची अन्तर्गत "पण्डरा (NH-75 पर)- काँके (होलिडे होम, SH-2 पर) पथ (कुल लंबाई-5.545 कि0मी0) के चार लेन में पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन लम्बाई- एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)" हेतु रू० 253,83,37,500/- (दो सौ तिरपन करोड़ तेरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 गिरिडीह जिलान्तर्गत "बानपुरा (बगोदर - सरिया पथ, MDR-116 पर) से गोरहर भाया मनरोकुदार पथ एवं लिंक पथ (i) कधवा से घंघरी पथ (लंबाई 3.37 कि०मी०) एवं (ii) धोंदलो लिंक पथ (लंबाई- 1.155 कि.मी.) (कुल लंबाई-28.795 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माणा कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Resettlement & Rehabitation सहित)" हेतु रू० 124,63,98,300 /- (एक सौ चौबीस करोड़ तिरसठ लाख अठानवे हजार ती सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 गढ़वा जिलान्तर्गत "नामधारी कॉलेज (ओल्ड एन0एच0-75 पथ पर) से पंचपड़वा (एन0एच0-343 पर) भाया कोरवाडीह, चामा, दुलदुलवा पथ (कुल लंबाई- 24.670) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिपटिंग, resettlement एवं rehabilitation सहित)" हेतु रू० 119,69,93,400 /- (एक सौ उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख तिरानबे हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कुदलूम पंचायत सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए हुआ नॉमिनेट राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रायः सभी योजनाओं का लाभ पंचायत को हो रहा प्राप्त


रांची: पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिफल है कि आज इस पंचायत के गांव से कोई पलायन नहीं करता और ना ही बेरोजगारी है। यहां के अधिकांश ग्रामीण आत्मनिर्भर बन जीवन यापन कर रहें हैं। यहां ग्राम सभा ही सर्वोपरी है। तभी तो खूंटी का यह पंचायत भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत बेहतर सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। हम बात कर रहें हैं। खूंटी के कुदलूम पंचायत की। खूंटी के कर्रा प्रखंड में अवस्थित इस पंचायत में कुल 11 गांव एवं 13 वार्ड है। यहां की कुल जनसंख्या 6337 है। यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या 90%, अनुसूचित जाति 2% एवं अन्य 8% हैं। पंचायत अन्तर्गत शिक्षा संस्थान में एक उच्च विद्यालय, चार मध्य विद्यालय एवं 5 प्राथमिक विद्यालय है। 13 आँगनबाड़ी केंद्र एक स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं तीन प्रज्ञा केन्द्र संचालित है। 

बेहतर सुशासन के लिए नामित

कुदलूम पंचायत अन्तर्गत सुशासन की व्यवस्था स्पष्ट परिलक्षित होती है। यहां पर प्रत्येक गांव में साप्ताहिक बैठक का आयोजन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में होती है। जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की सहभागिता होती है। ग्राम सभा द्वारा ही सर्वसहमति से सभी समस्याओं का निष्पादन किया जाता है। पंचायत अन्तर्गत सर्वाधिक आबादी वाला गांव सोनमेर है। यहां 1000 से अधिक की जनसंख्या है लेकिन यहाँ की ग्राम सभा इतनी सुशासित है कि यह अपने आप में एक मिशाल है। इस ग्राम सभा की सबसे बड़ी देन है सोनमेर मन्दिर।

सभी का पूजा स्थल एक ही परिसर में

सोनमेर गांव में सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं। यहां एक ही परिसर में मन्दिर, सरना स्थल एवं गिरजा घर अवस्थित है। यह अनेकता में एकता का एक उदाहरण है। सोनमेर मन्दिर के निर्माण में सभी समुदाय के लोगों का बराबर सहयोग रहा। ग्राम सभा द्वारा ही श्रम दान देकर मन्दिर का निर्माण कार्य किया गया है। प्रतिदिन 15-20 ग्रामीण मन्दिर को विधि व्यवस्था संचालन के लिए लगे रहते है इसकी दिनचर्या ग्राम सभा द्वारा तय किया जाता है। मन्दिर निर्माण के कारण आज गांव में बेरोजगारी पूर्णतः दूर हो गई है। मन्दिर परिसर में पूजन सामग्री की दुकान, चाय नास्ते एवं खिलौने की दुकान यह सब सोनमेर ग्राम वासियों का ही है। यहां के व्यवसाय में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। मन्दिर में पूजा कराने के लिए गाँव के पाहान की नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा किया जाता है एवं उन्हें प्रतिदिन 350 रुपए के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। आज यहां ग्राम सभा ही सर्वोपरी है। सुशासन की उपर्युक्त व्यवस्था के कारण आज न तो यहाँ से किसी का पलायन होता है और न ही कोई बेरोजगार है। अधिकांश लोग आत्मनिर्भर हैं।

सरकार की योजनाओं का लेते हैं लाभ

इस पंचायत को राज्य के अन्य पंचायतों की तरह की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। 15 वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग ग्राम सभा के माध्यम से उचित कार्य के लिए किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रायः सभी योजनाओं का लाभ पंचायत को प्राप्त होता है। जैसे कृषि - ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री पशु विकास विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना इत्यादि जैसी योजनाओं का सहयोग ग्राम पंचायत को प्राप्त होता है और ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेते हैं।

पंचायतों को सशक्त कर ही स्थानीय समस्याओं का स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ बेहतर ढंग से हल निकाला जा सकता है, कुद्लुम की ग्राम पंचायत ने योजनाओं के सहभागी, ससमय और पारदर्शी क्रियाव्वयन एवं सेवा उपलब्ध कराने में किये गये सराहनीय कार्य को राज्य के अन्य पंचायतों में क्रियान्वित करने का प्रयास किया जायेगा।

ब्रेकिंग/पलामू जैप 8 के मेस मैनेजर ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या


पलामू के लेस्लीगंज जैप 8 के मेस मैनेजर अवनीश वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. डीएसपी के प्रताड़ित के कारण हत्या करने का आरोप लगाया गया. घटना से आक्रोशित जवानों ने पलामू एसपी सह जैप 8 के समादेष्टा चंदन कुमार सिन्हा से डीएसपी को हटाने की मांग कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर जयपाल के आईजी घटनास्थल पर पहुंचे.

झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी आज,होल्डिंग टैक्स को लेकर होगी फैसला

राज्य के शहरों में होल्डिंग टैक्स तय करने के फारमूले में बदलाव का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. राज्य शहरी विकास प्राधिकार (सूडा) के निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय कमेटी ने हाेल्डिंग टैक्स गणना की प्रक्रिया में संशाेधन करने का सुझाव दिया था. 

कमेटी ने प्रमंडलीय स्तर पर सर्किल रेट का औसत निकाल उसका 20 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ कर होल्डिंग टैक्स की अधिकतम दर निर्धारित करने की अनुशंसा की है. हालांकि, कमेटी के सुझाव पर पर तैयार किये गये संशोधन प्रस्ताव में होल्डिंग टैक्स की निर्धारित दरों में बदलाव की कोई बात नहीं की गयी है. 

टैक्स गणना के फारमूले में बदलाव से उन शहरियों को राहत मिलेगी, जिनका होल्डिंग टैक्स बेतहाशा बढ़ गया है.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी बीडीओ, एडीएसओ, एमओ और बीसओ को दिये निर्देश,चावल दिवस पर करें चावल का वितरण

राँची: 15 मार्च 2023 को आयोजित किये जाने वाले चावल दिवस पर जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के आवंटित खाद्यान्न का वितरण अनिवार्य रुप से किये जाने को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी अनुभाजन क्षेत्र, रांची और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा है। 

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची श्री अल्बर्ट बिलुंग ने 15 मार्च को आयोजित किये जानेवाले चावल दिवस को व्यापक और प्रभावी रुप से मनाते हुए जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का खाद्यान्न वितरण कार्य अनिवार्य रुप से करने का निदेश दिया है। 

माह फरवरी 2023 के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध 72 प्रतिशत और माह मार्च 2023 के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध मात्र 04 प्रतिशत ही वितरण किया गया है। 

आपको बतायें कि रांची जिला में जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को ससमय खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने को लेकर चावल दिवस का आयोजन करने हेतु पूर्व में ही उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा दिशा निर्देश दिये गये थे।

महीने की 15, 16, 25 और 26 तारीख को चावल दिवस का आयोजन

विभागीय निदेशानुसार उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा प्रत्येक महीने की 15, 16, 25 और 26 तारीख को चावल दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

उपायुक्त, रांची ने स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की ,की समीक्षा


रांची: उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज दिनांक 14 मार्च 2023 को स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में सिविल सर्जन डॉ. विनोद कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर रांची डॉ. शशि भूषण खलखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, श्रीमती श्वेता भारती, जिला कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संगीता शरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज, सभी प्रखंड के एमओआईसी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वीबीडी पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उपायुक्त द्वारा समाज कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रभागों की समीक्षा की गई। उन्होंने सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अन्तर्गत संशोधित लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया। श्री राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि कोई भी आर्हर्त्ताधारी लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए इसके लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व्यक्तिगत् अभिरूचि के साथ कार्य निष्पादन करें, फिर से स्कूलों में जाकर बच्चों को चिन्हित कर और फॉर्म जेनरेट करें।

उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जननी सुरक्षा योजना की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए प्रखण्ड लेखा प्रबंधक से 25 प्रतिशत से कम खर्च का कारण पूछा। सभी प्रखण्ड लेखा प्रबंधक को जिनकी राशि कम खर्च हुई हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक खर्च करने का निर्देश दिया। साथ ही योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। जननी सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम मद की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने औसत से कम खर्च करने पर चान्हो, सोनाहातू, कांके, बुढ़मू, मांडर एवं बेड़ो के प्रदर्शन पर नाराजगी जतायी, उन्होंने 31 मार्च 2023 तक सुधार करने का निर्देश दिया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कैशलेस सुविधा, मुफ्त वैक्सीन, दवा, जांच, खून की व्यवस्था, प्रसव के दौरान रेफर करने की स्थिति में मुफ्त सुविधा देने को लेकर उपायुक्त द्वारा आवश्यक व उचित दिशा निदेश दिये गये।

शिशु स्वास्थ्य खर्च की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कम खर्च पर निराशा जाहिर की। उन्हांेंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड लेखा प्रबंधक को खर्च की राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया। 

उपायुक्त द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रतिदिन की गतिविधियों को इन्द्राज करने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने योजना अन्तर्गत लंबित करेक्शन क्यू को निष्पादित करते हुए लक्ष्यानुरूप उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया।

उपायुक्त द्वारा सहिया, स्वास्थ्य कर्मी, पारा मेडिकल कर्मी का वेतन/मानदेय का भुगतान समय पर करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त द्वारा अनाबद्ध निधि का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने का निदेश दिया गया। 

नेशनल हेल्थ प्रोग्राम टोबैको कंट्रोल, डाइबिटीज प्रोग्राम, एनएलईपी, आईडीएसपी अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सभी कार्यक्रम बेहतर एवं सुचारू रूप से चले यह सुनिश्चित करें।

साथ ही उपायुक्त ने टीबी मरीजों पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश जिला लेप्रोसी अधिकारी को दिया एवं योजनाबद्ध तरीके से राशि खर्च करने को कहा।

झारखंड राज्य पोषण मिशन अंतर्गत गठित जिला स्तरीय पोषण टास्क फोर्स की बैठक करते हुए भी उपायुक्त द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उचित व आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र पर 144 धारा लागू,


झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दिनांक 14 मार्च 2023 से 03 अप्रैल 2023 तक निर्धारित है। पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 बजे तक विभिन्न 87 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है।

 इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा द० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है:-

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29 मार्च 2023 एवं 03 अप्रैल 2023 को प्रातः 06:45 बजे से अपराह्न 04.05 बजे तक प्रभावी रहेगा।