जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामगढ़ द्वारा कैदियों को दी गई लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल प्रणाली की जानकारी।
रामगढ: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, व्यवहार न्यायालय रामगढ़ के द्वारा उप कारा रामगढ़ में कैदियों के बीच विधिक जानकारी दी गई।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चीफ एलएडीसी श्री सुजीत कुमार, डेप्युटी चीफ एलएडीसी राम जी, असिस्टेंट एलएडीसी मोहन महतो व अभिनव कुमार शामिल थे। एलएडीसी की टीम ने उन सभी कैदियों की पहचान की जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है या जिन्हे न्यायालय द्वारा जमानत दिया गया है परंतु बंध पत्र दाखिल न करने पर कारा से रिहा नही किया गया है।
या जिन्हे दोषी ठहराया गया है पर उन्हें अपील दायर करने के लिए कानूनी सेवा प्राप्त नही है। किसी के विरुद्ध मुकदमा दायर है पर बेल फाइल करने के लिए पैसे नहीं है।चीफ एलएडीसी श्री सुजीत कुमार ने लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल की कार्यप्रणाली एवं उसके लाभ को विस्तारपूर्वक समझते हुए कहे की करा में बंद अपराधी निशुल्क न्याय के प्रारंभिक चरणों से लेकर अपीलीय स्तर तक कानूनी सेवाओं को प्राप्त करने के हकदार है।
वहीं डेप्युटी एलएडीसी श्री रामजी ने बताया की एलएडीसी का मुख्य उद्देश्य कराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्राप्त करना ही है और प्रत्येक कैदी इसका लाभ उठा सकते है। उन्होंने आगे बताया की वैसे कैदी जो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अपना निजी वकील नियुक्त करने में असमर्थ है वैसे कैदी लिखित बंदी पत्र जेलर साहब को लिख कर दें।
लिखित आवेदन डालसा कार्यालय में जाने के बाद आपको निशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। पुनः असिस्टेंट एलएडीसी श्री मोहन महतो ने बताए की वैसे लोग निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है जो कोई महिलाएं और बच्चे
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य,
औद्योगिक श्रमिक,
बड़ी आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग,
विकलांग व्यक्ति,
हिरासरत में रखे गए लोग,
बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार है।
मुफ्त कानूनी सहायता डालसा कार्यालय से ले सकते है। मौके पर कारापाल श्री देवनाथ राम मौजूद थे।
Feb 08 2023, 19:01