एक मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल...कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा
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मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इस समय सुर्खियों में हैं। जब देश कर्नल सोफिया कुरैशी और विगं कमांडर व्योमिका सिंह के के जरिए नारी शक्ति का अभिवादन कर रहा है। उस वक्त बीजेपी के नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन पर एक्शन लिया। साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कुंवर विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। सीजेआई ने शाह के वकील से कहा, 'आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं।' इस पर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एफआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
क्या है शाह का बयान
दरअसल, कर्नल सोफिया कुरैशी 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बनी थीं। उन्होंने भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विजय शाह ने इस पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे… हमने उन्हीं की बहन भेज कर के उनकी ऐसी की तैसी करवाई।
मंत्री ने मांगी माफी
विजय शाह का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इसी बीच मंत्री ने वीडियो जारी कर के माफी भी मांगी है और सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बताया है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, हाल ही में मैंने जो बयान दिया अगर उसकी वजह से किसी भी समाज की भावना आहत हुई है, तो इसके लिए मैं दिल से न सिर्फ शर्मिंदा हूं बल्कि बेहद दुखी भी हूं और सभी से माफी चाहता हूं। उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर आगे कहा, हमारे देश की वो बहन, सोफिया कुरैशी, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर जो काम किया है, उन्हें हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित मानता हूं।
हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बयान को बहुत ही आपत्तिजनक माना। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि शाह की टिप्पणी 'तिरस्कारपूर्ण', 'खतरनाक' और 'नालियों की भाषा' जैसी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह टिप्पणी न केवल उस अधिकारी को निशाना बनाती है, बल्कि पूरे सशस्त्र बलों को बदनाम करती है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराध बनता है।
4 hours ago