अल्ट्रासाउंड केंद्रों की पत्रावलियों का सत्यापन होगा: किराए के भवनों के लिए पंजीकृत डीड भी जरूरी, नियम पालन पर जोर*
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नितेश श्रीवास्तव
भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग के सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। यह बैठक गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) के तहत आयोजित की गई थी। इसमें जिले में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण, नवीनीकरण और संचालन से जुड़े कई मामलों पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने सुझाव दिया कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों से जुड़े किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले सभी जरूरी कागजात और फाइलों का ठीक से सत्यापन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किराए के भवन में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए भवन मालिक से रजिस्टर्ड किरायानामा या रजिस्टर्ड डीड जरूर ली जाए। इससे रिकॉर्ड पूरे और कानूनी रूप से सही रहेंगे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक ने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण से जुड़ी फाइलों की नियमों के हिसाब से जांच और सत्यापन के बाद ही जरूरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने केंद्रों के संचालन में तय मानकों और कानूनी नियमों के पालन पर खास जोर दिया।
बैठक में जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय (रेडियोलॉजिस्ट), सदस्य डॉ. राम आशीष सरोज (बाल रोग विशेषज्ञ), डॉ. शालिनी पाठक (स्त्री रोग विशेषज्ञ), जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पाण्डेय और एनजीओ प्रतिनिधि संजय कुमार श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव एवं रूचि जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे।








Sep 11 2026, 18:10
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