उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: निर्वाचन आयोग ने प्रकाशित की विस्तृत मार्गदर्शिका पुस्तिका
नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 'भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, 2025' को लेकर आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पुस्तिका प्रकाशित की है। यह पुस्तिका उपराष्ट्रपति चुनाव के सभी उल्लेखनीय पहलुओं को सरल और सुबोध तरीके से स्पष्ट करती है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 68(2) के प्रावधानों के अनुसार, उपराष्ट्रपति के पद में मृत्यु, इस्तीफे, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा। इस रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने के हकदार होंगे।
उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 द्वारा शासित होता है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिक सामान्यतः ज्ञात चुनावों से कई मायनों में भिन्न होता है। इसमें मतदाताओं की संरचना, उम्मीदवारों की पात्रता, मतदान की प्रणाली, वोटों की गिनती और चुनाव को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं।
प्रकाशित की गई यह पुस्तिका मोटे तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, निर्वाचक मंडल की संरचना, उम्मीदवारों के लिए पात्रता शर्तें, उम्मीदवारी पर महत्वपूर्ण प्रावधानों, चुनाव कार्यक्रम के निर्धारण, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान स्थल का निर्धारण, मतदान प्रणाली, मतों की गणना की विधि और चुनाव पर विवादों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
विशेष रूप से, इस पुस्तिका में वर्ष 1952 से 2022 तक हुए पिछले सभी 16 उपराष्ट्रपति चुनावों पर संक्षिप्त नोट्स भी शामिल किए गए हैं, जो पाठकों को चुनाव के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद करेंगे।
यह पुस्तिका भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर https://t.co/5qoUmtcheO पर उपलब्ध है।
Jul 30 2025, 11:57