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झारखंड शराब घोटाला : ACB/EOW ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी को किया गिरफ्तार, सिंडिकेट का बिचौलिया है सिद्धार्थ सिंघानिया

रायपुर-  झारखंड शराब घोटाले में ACB/EOW झारखंड ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने लाभांडी स्थित सोसाइटी से कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को गिरफ्तार किया है. रायपुर कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया जाएगा. बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में कारोबारी सिद्धार्थ इस पूरे सिंडिकेट का ‘बिचौलिया’ है. ईडी को मिली सिंघानिया की डायरी से सिंडिकेट के नेटवर्क, लेन-देन और साजिश की परतें खुली है. सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है.

झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा की जा रही जांच में अब तक यह सामने आया है कि इस घोटाले से राज्य को 38 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. अधिकारियों के अनुसार यह राशि जांच के आगे बढ़ने के साथ और बढ़ सकती है. जांच में यह भी उजागर हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कई कारोबारी इस घोटाले से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं.

रायपुर निवासी सरोज लोहिया, बच्चा लोहिया और अतीमा खन्ना, भोपाल के मनीष जैन और राजीव द्विवेदी, पुणे के अजीत जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील कुंभकर को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं. हालांकि, अब तक इनमें से कोई भी जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है. जरूरत पड़ने पर इन सभी के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी की जा सकती है. झारखंड में हुए करोड़ों के शराब घोटाले में आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था. सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ झारखंड में मैनपावर कंपनी सप्लाई समेत सिंडिकेट का अहम हिस्सा था.

जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ सिंघानिया ने छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर झारखंड तक नेटवर्क फैलाया और दोनों राज्यों की शराब नीति में कथित रूप से फेरबदल कर अपने हित साधे. जांच एजेंसियों का दावा है कि नीति में बदलाव कर शराब आपूर्ति, मैनपावर और होलोग्राम निर्माण से जुड़े ठेके अपने करीबी लोगों को दिलवाए गए. इस मामले में छत्तीसगढ़ में 7 सितंबर 2024 को एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी. इसमें तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस अनिल टुटेजा सहित कई अफसरों और कारोबारियों को आरोपी बनाया गया है. वहीं झारखंड में भी कई सप्लायर और कंपनियों पर गाज गिरी है।


जानिए प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन में कैसे की गड़बड़ी

मैनपावर सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के लिए 310 दुकानों के लिए ईएमडी राशि 49.67 लाख और बैंक गारंटी के रूप में 11.28 करोड़ निविदा शर्त के तौर पर रखे गए. निविदा में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए शासकीय कार्य में दो साल में चार करोड़ रुपये के काम का अनुभव होना तय किया गया. इस तरह छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार में शामिल कंपनियों सुमित फैसिलिटीज, इगल हंटर सॉल्यूसंश और एटूजेड इंफ्रा को झारखंड में काम दिया गया. इसके बाद इन सभी कंपनियों के मालिकों ने सिद्धार्थ सिंघानिया को मैनपावर सप्लाई का काम दिया. सिंघानिया ने नए मैनपावर रखने के बजाय पुराने ठेकेदारों के अधीन शराब दुकानों में काम कर रहे लोगों को ही काम पर रखा.

अब तक ये पांच लोग गिरफ्तार

  1. पूर्व प्रधान सचिव (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) विनय कुमार चौबे
  2. पूर्व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह
  3. महाप्रबंधक (वित्त) सुधीर कुमार दास
  4. पूर्व महाप्रबंधक (वित्त सह अभियान) सुधीर कुमार
  5. प्लेसमेंट एजेंसी मार्शन के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह

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कृषि केंद्रों में प्रशासन ने मारी रेड, अवैध खाद और बीज जब्त

बलौदाबाजार- कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा अभियान के रूप में विभिन्न विकासखंडों में संचालित कृषि केंद्रों में दबिश देकर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है।बजिला स्तरीय निरीक्षण दल ने बुधवार क़ो निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में अवैध रुप से भण्डारित उर्वरक व बीज़ क़ो जब्त किया गया। उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक के अगुवाई में विकासखंड भाटापारा के करहीबाजार में संचालित कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान राजकुमार पटेल कृषि केंद्र करहीबाजार में अवैध रूप से उर्वरक एवं बीज का भंडारण पाया गया, जिसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए उपलब्ध उर्वरक एवं बीज स्कंद को जब्त किया गया है। साथ ही विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। करहीबाजार के ही महामाया खाद भंडार, एवं पटेल कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया गया।पटेल कृषि केंद्र में कालातीत बायो फर्टिलाइजर पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

जिला स्तरीय टीम द्वारा विकासखंड पलारी के कृषि सेवा केंद्र पलारी, मुन्ना भाई कृषि सेवा केंद्र सण्डी, वर्मा कृषि सेवा केंद्र सण्डी, का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्रों में उपलब्ध बीज, कीटनाशक स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था जिस कारण उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जिले के कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान प्राप्त हो सके तथा किसी प्रकार के ठगी के शिकार न हो, इस हेतु विभाग द्वारा जिले में पदस्थ निरीक्षकों एवं मैदानी अमले क़ो कड़ी निगरानी के निर्देश दिये गये हैं। कृषि केंद्रों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरती जाए अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर में जलभराव को लेकर महापौर और आयुक्त सख्त: जोन कमिश्नरों को दिए कड़े निर्देश, कहा- आम जनता के घरों में जलभराव होने पर होगी कठोर कार्रवाई

रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने निगम सीमा क्षेत्र में बारिश में आम जनता के घरों के भीतर जलभराव न हो, यह यथासंभव सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जोन कमिश्नरों को दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

महापौर और आयुक्त ने चिन्हित जलभराव स्थलों की विशेष सफाई करवाकर मानसून के दौरान इन स्थलों पर विशेष सतर्कता और सजगता बनाये रखकर सतत मॉनिटरिंग जोन के स्तर पर करवाने निर्देशित किया है, ताकि जलभराव की समस्या जनअसुविधा का कारण न बनने पाए।

महापौर व आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि जोन के ऐसे क्षेत्र जहां जलभराव की समस्या होती है, उसे चिन्हांकित कर हर हाल में आमजनों को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने कहा गया है। जोन कमिश्नर जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करें एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराकर नागरिकों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाना सुनिश्चित करें। जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए मशीन, मानव बल, बोल्डर, पत्थर व अन्य संसाधनों का उपयोग कर हर हाल में जलभराव को रोकने कहा गया है, जिससे शहर की जनता को राहत मिल सके। सभी जोन क्षेत्रों में जलभराव वाले स्थान चिन्हांकित हैं, वहां पूरा ध्यान रखें कि बरसात में पानी गिरने पर उस स्थान पर जलभराव न होने पाए।

महापौर मीनल चौबे ने जोनों से जलभराव क्षेत्रों की जानकारी मंगवाई है। महापौर ने अत्यधिक बारिश के चलते जोन 1 के लक्ष्मी धर्मकांटा ट्रांसपोर्ट, कोयला बस्ती, विजय नगर, गंगा नगर, बुनियाद नगर, न्यू आनंद नगर, रामेश्वर नगर, संजय गांधी नगर, शिव नगर, नहरपारा क्षेत्र, ब्रह्मदेयी पारा, सन्यासीपारा का निचला हिस्सा, शहीद नगर, दीक्षा नगर, तुलसी नगर, साईं मंदिर के आगे, आदर्श नगर, बम्लेश्वरी नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या होती है, इसे दूर करने निर्देशित किया है।

वहीं इसी क्रम में जोन 2 के घासपारा वाल्मीकि नगर, जयश्री राम नगर, दुर्गा नगर, झाझापारा, मांझीपारा, देवेंद्र नगर सेक्टर 2, 3, नर्मदापारा, पटरी लाइन, फाफाडीह कल्याण हॉस्पिटल, जागृति नगर, न्यू कलिंग नगर, देवेंद्रनगर थाना, खालसा स्कूल, ऑफिसर कॉलोनी, सरस्वती स्कूल, गुजराती स्कूल, बीजेपी कार्यालय, जोन 3 के अनुपम नगर, शक्ति नगर, जगन्नाथ नगर, गांधी नगर, अनुव्रत रेसिडेंसी, आनंद नगर, कनाल रोड नाला, तीन मुंह नाला क्षेत्र, जोन 4 के नुरानी चौक गली नंबर 1, 2, 3, अरमान नाला, गणेश मंदिर के पास एवं पतंग गली, सत्ती बाजार, गद्दा लाइन, गौरी शंकर मंदिर, आकाशवाणी के पास, सथपती चौक, डॉ. सोलंकी गली, दयानंद नगर, कटोरा तालाब क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने पर्याप्त संसाधन लगाने कहा गया है। जोन 5 के पंडित सखाराम दुबे स्कूल के पास, मिलेनियम चौक, पंकज गार्डन, प्रोफेसर कॉलोनी, डबरी पारा व जोन 5 अंतर्गत अन्य जलभराव क्षेत्र, जोन 6 के देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल के पीछे, विधायक विश्राम गृह, चौरसिया कॉलोनी, धरम नगर, आछी तालाब, परशुराम नगर व अन्य क्षेत्र, जोन 7 के डुमर तालाब, विप्र कॉलेज क्षेत्र, गोकुल नगर, गोपाल नगर, रामकुंड बस्ती, गीता नगर, राखी नगर सहित अन्य क्षेत्र, जोन 8 के अटल आवास, आदर्श चौक, गोपाल पांडे ढांचा भवन, सत्यम विहार, सालासार ग्रीन्स के पास सरोना, चंदनडीह, जोन 9 के दया नगर, चंडी नगर, साईं नगर, जोन 10 के यहुआ चर्च के पास, दया नगर, चंडी नगर, साईं नगर क्षेत्र के रहवासियों को संभावित जलभराव की समस्या से राहत दिलाने संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नर को संसाधनों का उपयोग कर राहत दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य सरकार ने IAS अफसरों को प्रभारी सचिव किया नियुक्त, ऋचा शर्मा को रायपुर, मनोज पिंगुआ को बिलासपुर… देखिये 33 जिलों के प्रभारी सचिव…

रायपुर-  राज्य सरकार ने IAS अफसरों को प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। एसीएस रेणुजी पिल्ले को जहां धमतरी जिले का प्रभार दिया गया है, तो वहीं ऋचा शर्मा को रायपुर, सुब्रत साहू को दुर्ग और मनोज पिंगुआ को बिलासपुर जिले का प्रभार दिया गया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहने वाले पक्षकारों और वादियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (भले ही स्विच ऑफ मोड में हो) अंदर न ले जाएं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट की कार्यवाही के किसी भी भाग की रिकॉर्डिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

देखें आदेश

यह प्रतिबंध अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों पर भी समान रूप से लागू होगा। रजिस्ट्रार जनरल ने अधिवक्ताओं और उनके सहायकों से इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करने की अपील की है।

गौरतलब है कि पहले से ही कोर्ट रूम में मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखने की हिदायत थी, ताकि कोर्ट की कार्यवाही बाधित न हो। लेकिन हाल के दिनों में कुछ मामलों में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके चलते यह सख्त निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी किया गया है।

अब हाई कोर्ट की कार्यवाही में कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई तय मानी जाएगी।

शिक्षक की शर्मनाक करतूत: परीक्षा में पास करने के बहाने छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बलौदाबाजार-भाटापारा- जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पहले से ही इस तरह के शर्मनाक घटना के चलते शासकीय सेवा से निलंबित था।

घटना 9 जून की है जब शिक्षक शैलेष वर्मा ने नाबालिक छात्रा को परीक्षा में पास कराने के नाम पर उसके साथ छेड़छाड़ किया था। शुरुआत में तो छात्रा इस घटना से परेशान थी लेकिन बड़ी हिम्मत करके उसने अपने साथ हुई आपबीती परिजनों को बताया, जिसके बाद नाबालिग लड़की की मां ने 16 जून को सुहेला थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

बता दें कि आरोपी शिक्षक शैलेष वर्मा शासकीय शिक्षक है और पूर्व में भी इस शिक्षक पर इसी तरह का आरोप लगा हुआ है, जिसके बाद से वह निलंबित है। वहीं अपने भाई के स्कूल में भी जाकर उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है।

स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा में उठा सवाल

इस घटना ने घटना क्षेत्र के स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं एक निलंबित शासकीय शिक्षक उस स्कूल में क्या कर रहा था, यह भी जांच का विषय है। यदि इस तरह की घटना वहां हुई है तो क्या स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी?

जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने बताया कि आरोपी शिक्षक शैलेष वर्मा के विरुद्ध पहले भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुनः यह घटना सामने आई है। पूरी घटना की जांच कर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा और उसके बाद उनके आदेश पर कार्रवाई होगी। वहीं जिस स्कूल में घटना हुई है, वहां भी जांच की जाएगी तथा यदि सुरक्षा को लेकर लापरवाही पाई जाती है तो उचित कार्रवाई भी होगी।

घटना के संबंध में एसडीओपी भाटापारा तोमेश साहू ने बताया कि नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में दूसरे थाने में भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वह निलंबित भी है। घटना की जांच की जा रही है।

शराब सप्लाई वाहन को दिनदहाड़े लूटने बाइक सवारों ने किया हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़, चालक हुआ घायल

कोरबा- शराब सप्लाई करने वाले वाहन को दिनदहाड़े लूटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां असामाजिक तत्वों ने शराब कर लौट रहे वाहन पर हमला कर न केवल चालक से मारपीट की, बल्कि वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना में चालक घायल हो गया। उसने किसी तरह खुद को बचाकर मामले की जानकारी वाहन मालिक और एजेंसी को दी। यह घटना कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के अनुसार, माजदा क्रमांक CG 16 A 2400 आबकारी विभाग के द्वारा शराब परिवहन के लिए लगाई गई है, जो शराब दुकान में शराब परिवहन कर वापस वेयरहाउस जांजगीर-चांपा लौट रहा था। इस दौरान चालक जब तिलकेजा के पास पहुंचा ही था कि अचानक बाइक सवार तीन लोगों ने वाहन रुकवाया और शराब चालक से शराब देने की मांग करने लगे। नहीं देने पर उन्होंने वाहन पर हमला कर चालक से मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में चालक को चोटें आई हैं।

इस मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश अग्रवाल ने बताया कि घटना की जानकारी सामने आई है। 1 अप्रैल से शराब दुकानों में परिवहन का काम एक निजी कंपनी को दे दिया गया है। वहीं से अब यह सप्लाई जांजगीर-चांपा जिले से कोरबा के शराब दुकानों में हो रही है।

उरगा थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि चालक संतोष दास द्वारा शिकायत दी गई है, आगे मामले की जांच की जा रही है।

रायपुर में कोयला एवं राखड़ परिवहन करने वाले 76 वाहनों पर बड़ी कार्रवाई

रायपुर- परिवहन विभाग ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और जनहित को लेकर विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर रायपुर में कोयला एवं राखड़ का खुले रूप में परिवहन कर रहे वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 76 वाहनों पर ₹73,600 की चालानी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई रायपुर उड़नदस्ता टीम द्वारा परिवहन सचिव एवं आयुक्त एस. प्रकाश के निर्देश तथा अपर परिवहन आयुक्त डॉ. रविशंकर के मार्गदर्शन में की गई।

खुले मालवाहक वाहन बने थे पर्यावरण के लिए खतरा

रायपुर उड़नदस्ता टीम के प्रभारी सी.के. साहू ने बताया कि राजधानी के प्रमुख मार्गों पर कोयला एवं राखड़ ले जा रहे भारी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में वाहन बिना तिरपाल (कवर) के सड़कों पर दौड़ रहे थे, जिससे राख व कोयले की धूल उड़कर आमजन को असुविधा हो रही थी और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा था। इस तरह की लापरवाही से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि सांस की बीमारियां, आंखो में जलन और स्किन एलर्जी जैसी शिकायतें भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, सड़क पर उड़ती राख और कोयले के कारण दृश्यता प्रभावित होती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है।

सख्त निर्देश एवं हिदायतें

इस अभियान में कुल 76 ऐसे वाहनों की पहचान की गई, जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना तिरपाल के संचालन कर रहे थे। इन पर कुल ₹73,600 का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही चालकों एवं परिवहन कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में सभी वाहनों पर अनिवार्य रूप से तिरपाल लगाकर ही माल का परिवहन करें। साथ ही, नो पार्किंग एरिया में अनुचित तरीके से खड़े वाहनों को भी चिह्नित कर चालकों को फटकार लगाई गई कि वे सड़कों पर यातायात में अवरोध उत्पन्न न करें। विभाग का यह भी कहना है कि इस तरह की दिशानिर्देशों की अवहेलना भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई का कारण बन सकती है।

लगातार होगी निगरानी, नहीं होगी ढिलाई

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय संरक्षण, सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान चलाए जाएंगे। विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि कोयला, राखड़, गिट्टी जैसे खुले माल के परिवहन में लगे सभी वाहन नियमित रूप से कवर का उपयोग करें और मानकों का पालन करें। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि कई बार मालिकों व चालकों द्वारा लागत बचाने के उद्देश्य से तिरपाल का उपयोग नहीं किया जाता, परंतु यह व्यवहार लंबे समय में भारी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत चुका सकता है। इसलिए अब विभाग इस दिशा में ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपना रहा है।

मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश की प्रतियों को जलाकर जताया विरोध

रायपुर- रायपुर प्रेस क्लब के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अस्पतालों में समाचार संकलन के संबन्ध में जारी दिशा निर्देश की प्रतियों को जलाकर पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर व महासचिव वैभव शिव पांडेय के साथ उपस्थित पत्रकारों ने एकस्वर में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश शीघ्र निरस्त नही किये जाने पर क्रमबद्द पत्रकार आंदोलन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मेकाहारा में सुरक्षा कर्मियों के साथ पत्रकारों के विवाद के बाद रायपुर प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री निवास के सामने देर रात तक प्रदर्शन किया था जिसे स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से दूरभाष पर चर्चा में आश्वासन के पश्चात आन्दोलन को स्थगित किया गया था पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्था में सुधार की जगह 13 जून को मीडिया सेंसरशिप के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया जिसकी जानकारी मंगलवार 17 जून को सार्वजनिक हुई, आदेश की जानकारी मिलने के बाद से राज्यभर के पत्रकारों में आक्रोश देखा गया और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रतियां जलाकर पत्रकार संगठनों, संस्थाओं ने विरोध दर्ज कराया है। इस संबन्ध में सपोर्ट जर्नलिस्म मुहिम का नेतृत्व कर रहे पत्रकार सुधीर आज़ाद तम्बोली ने कहा कि पत्रकारों पर समाचार संकलन को लेकर बंदिशे कतई स्वीकार नही है, पत्रकारों को अनुमति लेकर खबर बनाने की बात अलोकतांत्रिक है यदि ये आदेश निरस्त कर वापिस नही लिया जाता तो पत्रकारिता हित मे पत्रकारों द्वारा प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन राजधानी रायपुर में किया जाएगा।

खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध रेत-गिट्टी परिवहन करते 5 वाहन किये जप्त

अंबिकापुर- जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर विलास भोसकर सोलंके के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को खनिज विभाग की टीम ने बतौली क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर दो हाईवा गिट्टी और तीन ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा।


इस कार्रवाई में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को मौके पर ही जप्त कर लिया और संबंधित नियमों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई शुरू की।


खनिज अधिकारी त्रिवेणी देवांगन ने बताया कि इन सभी मामलों में 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 21(4), 21(5) एवं 23 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 1,22,336 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया है।

कड़ी निगरानी में खनिज क्षेत्र

बतौली क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन कुछ लोग इसके दुरुपयोग में संलग्न होकर सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है। जिला प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार निरीक्षण, निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, ताकि अवैध गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।

विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई

खनिज अधिकारी ने बताया कि जिन वाहनों को जप्त किया गया है, वे बिना वैध रॉयल्टी पर्ची और खनिज परिवहन की अनुमति के गिट्टी और रेत का परिवहन कर रहे थे। इन वाहनों से संबंधित चालकों और मालिकों पर एमएमडीआर एक्ट के तहत जुर्माना लगाते हुए तत्काल जुर्माना वसूल किया गया, जिससे शासन को राजस्व की प्राप्ति हुई है।

भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई

अधिकारी त्रिवेणी देवांगन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है। खनिज विभाग की टीम आगे भी जिले के सभी संवेदनशील और खनन प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्रवाई करती रहेगी। उन्होंने सभी खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं से अपील की कि वे केवल वैध अनुमति एवं नियमों के तहत ही खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अवैध खनन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभागीय निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे, मोबाइल टीम, सतत पेट्रोलिंग जैसी तकनीकी और भौतिक उपायों का सहारा लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खनिज सम्पदा का संरक्षण हो और अवैध उत्खनन से राजस्व हानि को रोका जा सके। स्थानीय जनता की सराहना इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय जनता में प्रशासन के प्रति संतोष और विश्वास का माहौल है। आम नागरिकों का मानना है कि खनिज विभाग की यह सख्ती लंबे समय से चली आ रही अवैध खनन माफियाओं की मनमानी पर अंकुश लगाएगी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगी।


स्थानीय जनता ने की सराहना

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय जनता में प्रशासन के प्रति संतोष और विश्वास का माहौल है। आम नागरिकों का मानना है कि खनिज विभाग की यह सख्ती लंबे समय से चली आ रही अवैध खनन माफियाओं की मनमानी पर अंकुश लगाएगी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगी।