*दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन" योजना संचालित*
बलरामपुर।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बलरामपुर तनुज त्रिपाठी ने बताया कि जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० द्वारा संचालित "उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन" योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थियों कों वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि रू० 20,000.00 मात्र ऋण के रूप में देय है। जिसमें से रू० 15000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से ऋण के रूप में एवं रू० 5000/- धनराशि अनुदान के रूप में देय है और दुकान संचालन खोखा/गुमटी/हाथ ठेला आदि व्यवसाय करने हेतु धनराशि रू० 10,000.00 मात्र ऋण के रूप में देय है। जिसमें से रू० 7500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से ऋण के रूप में एवं रू० 2500/- धनराशि अनुदान के रूप में देय है।
पात्रता:-
1- ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।
2- जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुना से
अधिक न हो ।
3- जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
4- जो किसी अपराधिक अथवा आर्थिक, मामलों में सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो ।
5- जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने सस्त्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो ।
अथवा
स्थानीय निकाय/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/प्राइवेट विल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवारजन के नाम से अनुमन्य नही होगा ।
अथवा
जिनके द्वारा कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जायें उन्हें उपलव्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूंजी)
अथवा
जिनके द्वारा गारन्टी/बन्धक उपलब्ध कराया जाये उन्हें खोखा/गुमटी/हाथठेला के क्रय एवं कार्यशील पूंजी हेतु ।
योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हो अथवा आई०टी०आई०/ पालीटेक्निक
या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारी है और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी। दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु दिनांक 10 जून, 2025 के बाद विभागीय वेबसाइट http/divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकतें है।






May 30 2025, 19:40
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