उपभोक्ता हित सर्वोपरि: अध्यक्ष रेरा
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भू-संपदा अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू
पारदर्शी और प्रशिक्षित रियल एस्टेट सेक्टर की दिशा में बड़ा कदम
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता, स्थायित्व और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) ने एक विशेष प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम राज्य के भू-संपदा अभिकर्ताओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने और उन्हें रेरा अधिनियम व नियमावली की गहन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
उ.प्र. रेरा के अध्यक्ष संजय आर. भूसरेड्डी ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य अभिकर्ताओं को रियल एस्टेट नियमन से जुड़े सभी पहलुओं की व्यावहारिक जानकारी देना है। इससे न केवल उनके कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक प्रतिभागी को मूल्यांकन परीक्षा में सफलता के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र किसी भी अभिकर्ता को पार्टनरशिप-फर्म, एलएलपी या कंपनी में कार्य करने के लिए मान्य होगा, साथ ही वह स्वयं का अलग रजिस्ट्रेशन भी करा सकेगा।
श्री भूसरेड्डी ने बताया कि प्रत्येक एजेंट के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, चाहे वह पहले से रजिस्टर्ड हो या नया आवेदन कर रहा हो। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एजेंसी से जुड़ी पूरी टीम विशेष रूप से विज्ञापन, सेल्स, मार्केटिंग, व वित्तीय लेन-देन में संलग्न कर्मियों को भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
प्रशिक्षण शुल्क विवरण:
प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ₹6,000/- का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जिन्होंने पूर्व में ₹5,000/- जमा किए थे, उन्हें अतिरिक्त ₹1,000/- का भुगतान पोर्टल के माध्यम से करना होगा। प्रशिक्षण के लिए लखनऊ स्थित इंडिया लिटरेसी बोर्ड परिसर में बैचवाइज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। निर्धारित बैच में भाग न लेने पर शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और पुनः ₹6,000/- भुगतान के बाद ही दोबारा प्रशिक्षण संभव होगा।
अध्यक्ष रेरा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राप्त प्रमाण पत्र न केवल उस संस्था विशेष के लिए वैध होगा, बल्कि प्रतिभागी द्वारा संस्था बदलने या स्वयं की नई एजेंसी शुरू करने पर भी यह प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। यह पहल प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक जिम्मेदार, प्रशिक्षित और उपभोक्ता हितों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
May 27 2025, 19:03