नए वक्फ कानून पर क्या है बोहरा समुदाय की राय? विवाद के बीच पीएम मोदी से मुलाकात के मायने
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वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में राजनीति गरम है। कुछ लोग इस कानून के पक्ष में हैं, तो एक बड़ा समुदाय इसका विरोध कर रहा है। मोदी सरकार इस कानून को मुस्लिमों की भलाई के लिए जरूरी बता रही है तो वहीं कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी पार्टियां और कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रही है। इस बीच दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और इस कानून की खूब तारीफ की।
नए वक्फ कानून को क्यो सपोर्ट कर रहा बोहरा समुदाय?
बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने संसद से पारित वक्फ संशोधन का स्वागत किया और इस कानून को पारित करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उन्हें पीएम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में भरोसा है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे सकारात्मक बदलावों की सराहना की। अब सवाल यह है कि दाऊदी बोहरा समुदाय वक्फ में संशोधन से क्यों खुश है और क्यों इसका सपोर्ट कर रहा है?
वक्फ कानून पर बोहरा समुदाय की राय
बोहरा सुमदाय के प्रतिनिधियों ने आगे नए वक्फ कानून की खासियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन समुदाय के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ वक्फ संपत्तियों से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। साथ ही न केवल दाऊदी बोहरा बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी साबित होगा।
102 साल पुरानी मांग पूरी
दाऊदी बोहरा समुदाय लंबे समय से वक्फ कानून में संशोधन की डिमांड कर रहा था। अब जाकर उनकी यह मांग पूरी हुई है। इस संशोधित कानून में दाऊदी बोहरा समुदाय की प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। समुदाय के लोगों का कहना है कि वह साल 1923 से ही वक्फ कानून के प्रावधानों से छूट देने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग अनसुनी कर दी जा रही थी। अब जाकर केंद्र सरकार ने इस कानून को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की है। यही वजह है कि बोहरा समुदाय इस कानून में संशोधन का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। साथ ही संशोधन होने से समुदाय के लोग खुश भी हैं।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
इधर, वक्फ संशोधन कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुवनाई करते हुए गुरुवार को कहा कि अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है।
Apr 18 2025, 16:18