वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य, क्या हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम को लेंगे? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल
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वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। आज तीन सदस्यीय पीठ ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों के मामले को लेकर सरकार से बड़ा सवाल किया। कोर्ट ने पूछा, क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है?
दरअसल, सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। यहां 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है।
बोर्ड में गैर मुसलमानों की सदस्यता पर सवाल
सिब्बल की इस टिप्पणी पर सीजेआई जस्टिस खन्ना ने कहा, कानून में आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कितने सदस्य गैर-मुस्लिम होंगे? क्या आप अदालत को भरोसा देंगे कि 2 पदेन सदस्यों के अलावा बाकी सब मुसलमान होंगे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बना रहे हैं तो क्या हिन्दुओं के ट्रस्ट में भी ऐसा होता है? और हिन्दू कैसे अन्य धर्म के बारे में फैसला कर सकता है?
अन्य मुस्लिम संप्रदायों के फायदे का तर्क
इस पर केद्र सरकार के वकील ने जवाब दिया। एसजी ने अपने जवाब में कहा, अगर आपका तर्क मान लिया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। इस पर सीजेआई ने कहा, जब हम यहां निर्णय लेने के लिए बैठते हैं, तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम एक ऐसे बोर्ड की बात कर रहे हैं जो धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट कर रहा है। इस पर एसजी ने कहा, यह एक ऐसा बोर्ड होगा जो सलाहकार की तरह काम करेगा। एसजी ने यह भी दलील दी कि अब तक वक्फ कानून से सिर्फ शिया और सुन्नी को फायदा मिलता था। अब मुस्लिमों के अन्य संप्रदायों, बोहरा और अन्य को बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा।
वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल उठाए। सीजेआई खन्ना ने कहा कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं। उनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे पंजीकृत करेंगे। उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम यह जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वक्फ ऐसे भी हैं, जिनकी वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया। अगर आप इसे रद्द कर देंगे तो समस्या होगी।
Apr 16 2025, 19:14