गंगा किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बने मकानों और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस
डेस्क : राजधानी पटना में गंगा किनारे बांस घाट के पास सरकारी जमीन पर बने 150 मकान और दुकान तोड़े जाएंगे। अवैध तरीके से बनाए गए मकान और दुकान के मालिकों को जिला प्रशासन ने बुधवार को नोटिस जारी किया। उन्हें हिदायत दी गई है कि सरकारी जमीन को खाली कर दें अन्यथा ढांचा तोड़ दिया जाएगा।
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जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना सदर के अंचलाधिकारी और अमीन ने बांस घाट के पास बुधवार को सरकारी जमीन की मापी कराई। पहले दिन की मापी में ही सात एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा मिला। मापी में सदर अंचल के अलावा जिला परिषद के अमीन नवीन कुमार भी शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि खतियान के अनुसार, दूसरा मौजा के राजस्व थाना फुलवारीशरीफ की थाना संख्या चार खाता संख्या 123 में खेसरा संख्या 37, 45, 127, 136, 158, 162 और 163 जिला परिषद की भूमि के रूप में दर्ज है। सरकारी जमीन पर दुजरा, बुद्धा कॉलोनी और आसपास के लोगों ने मकान बना लिया है। इनमें कई मकान तो तीन मंजिला हैं।
जेपी गंगा पथ बनने के पहले यह इलाका गंगा नदी के बिल्कुल नजदीक था। मरीन ड्राइव बनने के बाद इस पर और तेजी से अतिक्रमण हुआ और हाल के वर्षों में कई अवैध निर्माण हुए। जिन लोगों के मकान चिह्नित किए गए हैं, उन्हें पटना सदर अंचल ने नोटिस जारी किया है। उनसे समुचित कागजात मांगे गए हैं तथा यह बताने को कहा गया है कि किस आधार पर सरकारी भूमि पर मकान या दुकान बनाई गई। 15 दिनों के अंदर इसका जवाब देना है, उसके बाद मकान और दुकान को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
वहीं इसके ठीक बगल में समाज कल्याण विभाग की जमीन है, लेकिन अभी इसकी मापी नहीं हुई है। इस पर भी अतिक्रमण बताया जा रहा है। यहां भी लगभग 150 घर और दुकान अवैध तरीके से निर्मित हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन की विधिवत मापी के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा।
Apr 10 2025, 12:38