बड़ी खबर : 28 साल पुराने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले का आया फैसला, एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री इलियास समेत पांच को कैद की सजा
डेस्स : 28 साल पुराने एकीकृत बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन (79) समेत पांच को शनिवार को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। 32-32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
कोर्ट ने 27.70 लाख के अलकतरा घोटाले में इलियास हुसैन के साथ-साथ उनके पीए शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को भी सजा सुनाई। इलियास हुसैन और शहाबुद्दीन बेग को घोटाले के तीन मामलों में अबतक तीन से पांच साल तक सजा सुनाई गई है।
इसी मामले में ट्रायल फेस कर रहे सात आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने मुकदमे से बरी कर दिया। बरी होने वालों में केदार पासवान, गणपति रामनाथ, शीतल प्रसाद माथुर, तरुण कुमार गांगुली, रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा और महेशचंद्र अग्रवाल शामिल हैं।
बताते चले वर्ष 1994 में आरसीडी डिवीजन हजारीबाग के तहत सड़कों का निर्माण होना था। इसके लिए अलकतरा मंगाया गया। लेकिन पूर्व मंत्री के साथ इंजीनियरों ने कंपनी से सांठगांठ कर 510 मीट्रिक टन अलकतरा बेच दिया। वर्ष 1997 में सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने पाया कि अलकतरा का उपयोग नहीं हुआ। डेहरी से राजद विधायक बने इलियास हुसैन को 28 सितंबर 2018 को चार साल की सजा होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी।
Mar 30 2025, 12:23