बड़ी खबर : 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला
डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने से सम्बन्धित मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने सम्बन्धी याचिकायों को ख़ारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी है।
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बताते चले कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था। यहां तक कि पटना पुलिस ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया जिसमें कुछ छात्रों को चोट आई। वहीं कुछ कोचिंग से जुड़े शिक्षकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया. वहीं सियासी तौर पर भी 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर कई नेताओं ने धरना प्रदर्शन में साथ दिया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गाँधी, राजद के तेजस्वी यदव, जनसुराज के प्रशांत किशोर आदि गर्दनीबाग पहुंचकर आदोलन को समर्थन दिया था।
परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकायों पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था,जिस पर आज कोर्ट ने ये फैसला दिया। ये उन उम्मीदवारों के लिए काफी बड़ा झटका हैं, जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराये जाने की मांग की थी।
70वीं बीपीएससी के लिए 13 दिसम्बर को परीक्षा हुई थी। चार लाख उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा 912 केन्द्रो पर 13दिसंबर, 2024 को हुआ। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रो पर 13 दिसम्बर को परीक्षा जारी रहने के दौरान ही प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाया गया। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने सिर्फ पटना केंद्र की परीक्षा रद्द की. सिर्फ बापू सभागार केंद्र, पटना की ही पुनः परीक्षा 4 जनवरी 2025 कराई गई।
इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को 6 अंक दिये जाने का निर्णय हुआ। इसमें तीन प्रश्न गलत थे, जबकि 2 प्रश्न पिछली परीक्षा से ही था।एक और प्रश्न गलत था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 4जनवरी,2025 को ली गयी परीक्षा के उम्मीदवारों को 6 अंकों का लाभ मिलेगा,जबकि अन्य उम्मीदवार इससे वंचित रहेंगे।






Mar 28 2025, 17:10
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