2 बच्चियों से रेप के आरोपी स्कूल बस ड्राइवर को कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक कारावास की सजा, लगाया अर्थ दंड
डेस्क : बिहार के बेगूसराय जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पोक्सो मामले की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना के बड़ी ऐघु निवासी सिकंदर राय को पॉक्सो की धारा 5(एम)/6 एवं 9(एम)/10 में दोषी घोषित करार दिया। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आरोपित को पोक्सो की धारा 5(एम)/6 में दोषी पाकर जीवन के अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही पोक्सो की धारा 9(एम)/10 में दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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सजा पाने वाले ड्राइवर पर आरोप है कि 28 नवंबर 2023 को आरोपित ड्राइवर स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को स्कूल बस पर बैठाया और बच्चे को घर पर उतारते हुए जब स्कूल बस में दो नाबालिग 5 वर्षीय पीड़िता बच गयी। तब खरमौली बांध के पास स्कूल बस को रोक कर दोनों नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उसके बाद दोनो पीङिता को घर पहुंचा दिया।
इस दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 13 गवाहों की गवाही कराई। पोक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5-5 लाख सरकारी मुआवजा राशि दोनो पीङिता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया।
Mar 09 2025, 09:30