जमीन के दस्तावेज मिलने में नहीं होगी परेशानी, अब राज्य के सभी वसुधा केन्द्रों पर भी मिलेगी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति
डेस्क : बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अब जमीन के दस्तावेज मिलने में परेशानी नही होगी। राज्य के सभी वसुधा केन्द्रों पर भी अब जमीन के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मिले सकेगी। इसके अलावा राजस्व न्यायालय में वाद या मुकदमा भी ऑनलाइन माध्यम से दायर किया जा सकता है। इसे वसुधा केंद्रों के माध्यम से भी दायर किया जा सकता है। हालांकि इन दो नई सुविधाओं के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
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इससे संबंधित एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को लिखा है। इसके तहत न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपये प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं, भू-अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपये शुल्क देना होगा। स्कैनिंग का शुल्क 1.50 रुपये प्रति पेज एवं छपाई का शुल्क अतिरिक्त देना होगा। साथ ही इसमें जीएसटी एवं कर अलग से देय होगा। सभी डीएम को लिखे पत्र में सभी वसुधा केन्द्र संचालकों को विभाग के निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। सीएसपी (कॉमन सर्विस प्वाइंट) संचालकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई है। आम रैयतों को विभाग के इस निर्णय की जानकारी देने के लिए अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करने का भी अनुरोध किया गया है।
वसुधा केन्द्र में राजस्व विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए दर निर्धारित की गई है। पंजी-2 देखने के लिए 10 रुपये प्रति जमाबंदी, पंजी-2 देखने के साथ प्रति जमाबंदी ऑनलाइन भुगतान करने के लिए 20 रुपये का भुगतान किया जाता है। दाखिल-खारिज आवेदन जमा करने का शुल्क 40 रुपये प्रति आवेदन और भू-मापी के लिए आवेदन शुल्क भी 40 रुपये प्रति आवेदन तय है।
Feb 06 2025, 12:02