माता-पिता की सहमति के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, नए नियम लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
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आने वाले समय में बच्चे बगैर आपकी अनुमित के सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने के लिए पैरेंट्स यानी माता-पिता की मंजूरी जरूरी होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है। यह नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में है। केंद्र सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के ड्रॉफ्ट को जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रॉफ्ट के तहत जिन नियमों का जिक्र किया गया है उन्हें अंतिम निमय बनाने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा।
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रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर डीपीडीपी नियमों के ड्रॉफ्ट को लेकर लोगों से सलाह भी मांगी है। उन्होंने लिखा कि डीपीडीपी नियमों का मसौदा परामर्श के लिए खुला है। आपकी राय चाहता हूं।
मंजूरी के 14 महीने के बाद सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी
करीब 14 महीने पहले संसद की ओर से डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम-2023 को मंजूरी देने के बाद मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए हैं। मसौदा माईजीओवी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना है। मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं। नियमों में व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति हासिल करने के लिए एक तंत्र बनाने की बात कही गई है।
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट
ड्राफ्ट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की सेक्शन 40 की सब-सेक्शन 40 (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक्ट के लागू होने की डेट को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाता है। ड्राफ्ट नियमों में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत लोगों की सहमति लेने, डेटा प्रोसेसिंग निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रोविजन (प्रावधान) तय किए गए हैं।
18 फरवरी के बाद होगा विचार
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ड्राफ्ट नियमों पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा। नियमों में डीपीडीपी एक्ट, 2023 के तहत पेनाल्टी का जिक्र नहीं किया गया है। डीपीडीपी नियमों का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। फिलहाल सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी तरह की कार्रवाई का जिक्र नहीं है। सरकार ने अभी सिर्फ लोगों से उनकी राय मांगी है। सरकार लोगों की राय पर गौर करने के बाद कोई कदम उठाएगी।









Jan 04 2025, 12:09
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