सोनभद्र:सोनभद्र हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद
विकास कुमार अग्रहरी
सोनभद्र। ढाई साल पहले हुई सुखवंती हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने अशोक अगरिया, पप्पू अगरिया, कैलाशी देवी उर्फ नन्हकी और मुन्नी अगरिया को यह सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें चार-चार महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
12 अगस्त, 2022 को सुखवंती की हत्या कर दी गई थी। मृतका के नाती मुद्रिका अगरिया ने आरोप लगाया था कि उसके पति अशोक अगरिया और अन्य आरोपियों ने मिलकर सुखवंती की हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।
अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, गवाहों के बयानों और सबूतों पर विचार करने के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि आरोपियों ने मिलकर सुखवंती की हत्या की है।
Dec 10 2024, 17:26