बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, तय लोड से अधिक बिजली खपत करने पर नहीं लगेगा जुर्माना
डेस्क : बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अगर तय लोड से अधिक बिजली खपत करेंगे तो उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा। बिजली कंपनी ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपा है। आयोग का फैसला आते ही यह एक अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। अभी तय लोड से अधिक खपत करने पर उपभोक्ताओं को तीन गुना जुर्माना देना पड़ता है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी कंपनी की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को तीन प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट के बदले अब कंपनी ने तय किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मीटर की तुलना में 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली दी जाए।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कृषि एवं वाणिज्यक उपभोक्ताओं को लगने वाले पावर फैक्टर सरचार्ज से भी मुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है। 10 किलोवाट से अधिक से ऊपर के स्मार्ट प्रीपेड के उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे का लाभ मिलेगा। यानी दिन में सस्ती बिजली मिलेगी। पहली बार कंपनी ने किसी भी श्रेणी में बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव आयोग को सौंपा है।
वहीं कृषि उत्पादन के कुशल भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है। निजी पंपसेट की तरह ही कोल्ड स्टोरेज संचालकों को भी बिजली बिल देना होगा। कंपनी के इस निर्णय से कोल्ड स्टोरेज उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र में लगभग 55 करोड़ की वार्षिक बचत होगी। केंद्र सरकार की ओर से पारित नियम के अनुसार जिन उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आवश्यक है, उनके द्वारा आवश्यकतानुसार वितरण कंपनियों से नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय हेतु ग्रीन टैरिफ का प्रस्ताव दिया गया है। ग्रीन टैरिफ में उपभोक्ताओं को 1.17 रुपए प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा।
Nov 17 2024, 16:55