दैवीय आपदा पीड़ित से सहायता राशि धोखाधड़ी से हड़पने की मामले के डीएम का सख्त रुख
बलरामपुर । डीएम के निर्देश पर पदीय उत्तरदायित्वों के दुरुपयोग एवं नैतिक पतन पर पंचायती राज अधिनियम 1947 में वर्णित प्रावधानों एवं नियमों के पालन में असफल रहने पर ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) को नोटिस जारी , एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य साहित उत्तर न देने पर पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा-95 (1) (छ (तीन) के तहत होगी कारवाही
बलरामपुर 05 सितंबर 2024
ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) जाबिर अली पुत्र साबिर अली थाना रेहरा बाजार तहसील उतरौला द्वारा पीड़ित श्रीमती जन्नतुननिशा पत्नी राजू निवासी कालू बनकट (बिलरिया ) थाना रेहरा बाजार तहसील उतरौला जिनकी चार पुत्रियां की मृत्यु कुआनो नदी में डूब कर हो जाने के कारण देवी आपदा के अंतर्गत उनके खाते में 16 लाख रुपए दिनांक 16 जुलाई 2024 को प्रेषित किए गए थे। जिनमें से 6 लाख रुपए ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) द्वारा जालसाजी एवं धोखाधड़ी से निकाल कर हड़प लिया गया था।
ध्यातव्य है कि पीड़ित जन्नतुननिशा पत्नी राजू द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2024 को डीएम पवन अग्रवाल को जनता दर्शन में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। डीएम पवन अग्रवाल द्वारा उक्त शिकायत की एसडीएम उतरौला द्वारा मामले की जांच कराई गई। एसडीएम उतरौला की जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) द्वारा श्रीमती जन्नतुननिशा पत्नी राजू से कुटचारित ढंग से अधिकारियों को पैसा देने के नाम पर देवी आपदा सहायता राशि के रुपए 6 लाख हड़पे जाने की शिकायत को सही पाया गया।
जिस पर डीएम द्वारा सख्त रुख एवं निर्देश पर दिनांक 30 अगस्त 2024 को ग्राम प्रधान कालू बनकट बिलरिया समेत दो लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद डीएम द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) को प्रधानी से हटाने की कारवाही प्रारंभ करा दी गई है ।
डीएम द्वारा दैवी आपदा सहायता राशि प्रदान किये जाने जैसी शासन के महत्वपूर्ण योजना में पीड़िता से धोखाधड़ी करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्वों का दुरूपयोग कर नैतिक पतन तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में वर्णित प्राविधानों एवं नियमों के पालन में असफल रहने पर उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-95 (1) (छ (दो-"ऐसे अपराध या अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो, जिससे नैतिक पतन अन्तर्ग्रस्त हो।" एवं "तीन-उसने अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों के पालन में लगातार असफल रहा हो अथवा उसका इस प्रकार बना रहना जनहित में वांछनीय न हो") के अन्तर्गत ग्राम प्रधान कालू बनकट (बिलरिया) को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर प्रधान पद से हटाए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दिए जाने की नोटिस निर्गत किए जाने का निर्देश खंड विकास अधिकारी श्रीदत्तगंज को दिया गया है।
यदि निर्धारित समयान्तर्गत ग्राम प्रधान कालू बनकट बिलरिया का साक्ष्य सहित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-95 (1) (छ (तीन) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाए जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी ।
Sep 05 2024, 18:58