जिला उपभोक्ता फोरम ने हेल्थ इंश्योरेंस मामले में कंपनी को दिया दोषी करार, उपभोक्ता को 2.27 लाख भुगतान करने का दिया आदेश
औरंगाबाद : जिला उपभोक्ता फोरम औरंगाबाद ने एक उपभोक्ता वाद के सुनवाई करते हुए एक इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी ठहराया है।
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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के आवेदक जिला परिषद औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह है। जिन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि वरीय प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक औरंगाबाद के गुजारिश पर मेडी एसिस्ट इन्श्योरेन्स टीपीए प्राइवेट लिमिटेड चांदनी चौक स्ट्रीट कोलकाता का हेल्थ इंश्योरेंस कराया था और प्रतिवर्ष 7000 रू भुगतान कर रहे थे।
कुछ वर्ष बाद 22/07/17 को तबीयत खराब हुई। पटना रुबन होस्पीटल में मुझे भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने रुबन होस्पीटल को पैसे देने से इंकार कर दिया।
जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने कहा कि फोरम ने इन्श्योरेन्स कम्पनी को सेवा में त्रुटि के दोषी पाते हुए आवेदक को दो लाख 27 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र










औरंगाबाद : जिले के गोह-रफीगंज पथ में गोह थाना क्षेत्र के जाजापुर पेट्रोल पंप के पास सोमवार को हाइवा पलटने से चालक एवं सहचालक घायल हो गए। मदनपुर थाना क्षेत्र के उमगा गांव निवासी सत्येंद्र सिंह के 36 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार सिंह एवं अवधेश सिंह के 25 वर्षीय पुत्र नवलेश कुमार को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोह ले जाया गया। चिकित्सक ने चालक अनुज को मृत घोषित कर दिया। घायल नवलेश का प्राथमिक उपचार किया। स्थिति गंभीर होने के कारण सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने उपचार किया।
Jul 05 2024, 18:10
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