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अवैध मिट्टी खनन को लेकर खनन निरीक्षक ने करवाया प्राथमिकी दर्ज

औरंगाबाद : खनन निरीक्षक अभिमन्यु कुमार ने पौथु थाना क्षेत्र के मिश्र बीघा गांव निवासी राम प्रवेश सिंह चंद्रवंशी, हसपुरा थाना क्षेत्र के मनीष यादव एवं कुटुंबा थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव के वीरेंद्र कुमार को नामजद आरोपी बनाते हुए रफीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

दर्ज प्राथमिक में उन्होंने उल्लेख किया है कि रफीगंज थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव के खराटी मौजा के समीप हरिओम ईट उद्योग द्वारा ईट भट्ठा से संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अवैध रूप से लघु खनिज मिट्टी का उत्खनन एवं निष्कासन कर एक निर्माण तथा एट भट्ठा का संचालन उक्त लोगों द्वारा किया जा रहा था। जिससे सरकारी राजस्व की क्षति के साथ-साथ पर्यावरण की क्षति हो रही है। जो एम एम डीआर एक्ट 1957 की धारा 04(1A) का उल्लघंन है।

प्रशिक्षु डीएसपी चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि प्राथमिक दर्ज कर आगे के कार्रवाई की जा रही है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

भारी मात्रा में अवैध स्प्रीट के साथ पकड़े गए वसीम अकरम और मो इस्लाम कोर्ट ने सुनाई 8 साल कारावास की सज़ा, लगाया अर्थ दंड

औरंगाबाद : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 ने उत्पाद थाना कांड संख्या -1130/20,टी आर-217/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए प्राथमिक दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।  

स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त वसीम अकरम पता मानगो आजादनगर, जमशेदपुर  और मो इस्लाम पता मानगो जमशेदपुर को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के धारा -30 के अंतर्गत दोषी पाते हुए दोनों को 08 साल की सजा सुनाई है और दो -दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।  

इससे पूर्व अभियुक्तों को उपरोक्त घटना में दोषी करार देते हुए 19/06/24 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। 

उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी 06/11/20 को दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उक्त तिथि कुटुम्बा के एरका चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। एक सफेद रंग का टाटा पीकअप के चालक वसीम अकरम और मो इस्लाम को 2100 लीटर अवैध स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया गया था। 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

विधि विवादित किशोर फरार की सूचना पर किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने प्लेस ऑफ सेफ्टी बभंडी का किया औचक निरीक्षण, अधीक्षक को दिया यह

औरंगाबाद : आज़ किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी न्यायधीश सुशील प्रसाद सिंह ने प्लेस ऑफ सेफ्टी बभंडी औरंगाबाद का औचक निरीक्षण किया और बक्सर जिला के फरार विधि विवादित किशोर की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्लेस ऑफ सेफ्टी बभंडी के अधीक्षक को निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर इस घटना का विस्तृत विवरण कारण सहित प्रस्तुत करें। 

इस बात की जानकारी देते हुए पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना के पीछे सुरक्षा में चूक प्रतीत होता है। न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में भी कई बार प्लेस ऑफ सेफ्टी बभंडी का निरीक्षण किया और हमेशा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की हिदायत दी थी।  

उन्होंने कहा कि पिछले बार निरीक्षण में 07 सुरक्षा प्रहरी को अनुपस्थिति रहने पर शोकोज करते हुए वेतन कटौती का आदेश दिया गया था। उसके बाद भी विधि विवादित किशोर फरार होना चिंता का विषय है। 

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर आज व्यवहार न्यायालय परिसर पदार्थों के सेवन, नशीली दवाओं के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध लिया गया शपथ

औरंगाबाद : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले आज बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मादक पदार्थों के सेवन, नशीली दवाओं के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता सह शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अशोक राज ने न्यायालय के न्यायाधीशों, पैनल अधिवक्ताओं एवं कर्मियों को नशा न करने, न करने देने नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस पर शपथ दिलाई और इसके लिए जागरूक किया। 

आयोजन का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के सचिव सुकूल राम ने किया।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

33000 वोल्ट तार के चपेट में आने से दो बच्चे हुए घायल, रेफर

रफीगंज औरंगाबाद

रफीगंज शहर के श्रीनगर महादेव घाट बीएसएनएल एक्सचेंज निवासी गोपी कुमार उम्र 10 वर्ष पिता रिंकू सिंह और प्रवीण कुमार सिंह उम्र 10 वर्ष पिता चंदन कुमार सिंह 33000 वोल्ट तार के चपेट में आने से दोनों बच्चे घायल हो गए। पड़ोसी और परिजनों के सहयोग से दोनों को आनन फानन में रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। जहां डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल द्वारा इलाज किया गया। इन्होंने बताया कि शरीर ज्यादा जला हुआ है। स्थिति काफी नाजुक है।प्राथमिक उपचार कर घायल की स्थिती गंभीर देखते हुए बेहतर ईलाज के लिए मगध मेडिकल गया रेफर कर दिया गया है। वहीं पड़ोसी धनंजय कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे। इसी बीच लोहे का रॉड तार में टकरा गया और दोनों को करंट लग गया।जब हम लोगों ने देखा तो दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया।

औरंगाबाद में पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट में पांच घायल


औरंगाबाद : जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव में पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। 

घायल शिवनंदन राम (42 वर्ष), उनकी पत्नी सीता देवी (35 वर्ष), पुत्री सोनी कुमारी (30 वर्ष), पुत्र राजू कुमार (22 वर्ष), मुन्नी कुमारी (15 वर्ष) का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। ड्यूटी पर रहे चिकित्सकों ने उपचार किया। 

अस्पताल में घायल शिवनंदन राम ने बताया कि पारिवारिक विवाद में भाई कइल राम, पुत्र दिलीप राम, कैलाश राम सहित द्वारा मारपीट की गई है। डंडे से मारपीट की गई है। 

बताया कि मारपीट की सूचना मुफस्सिल थाने को दी गई है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

जामुन के पेड़ से गिरकर किशोर घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल मे भर्ती

औरंगाबाद : जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में मंगलवार को जामुन के पेड़ से गिरकर पुकार पासवान नामक व्यक्ति का 10 वर्षीय पुत्र कुल्लू कुमार घायल हो गया।

बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जहां ड्यूटी पर रहे हड्डी रोग चिकित्सक डा. विकास कुमार ने उपचार किया।

अस्पताल में घायल बच्चा के स्वजनों ने बताया कि कुल्लू पेड़ पर जामुन तोड़ने के लिए चढ़ा था। अचानक गिरकर घायल हो गया जिस कारण बायां पैर टूट गया है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

भारतीय रेल के और 61 स्टेशनों पर खुलेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के स्टॉल
इनमें बिहार के 05 स्टेशन - आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा एवं भागलपुर हैं शामिल


रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और आम लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और उपभोग्य वस्तुएं (जन औषधि उत्पाद) उपलब्ध कराने के भारत सरकार के मिशन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया एवं कॉनकोरस में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र स्थापित करने के लिए एक नीति के अनुरूप दिनांक 12.03.2024 से भारतीय रेलवे में 50 स्थानों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र ने सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया है। इन 50 केन्द्रों में पूर्व मध्य रेल में पटना जं., दरभंगा एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय जं. पर प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र कार्य कर रहा है।

इस पहल की सफलता एवं लोगों के उत्साह को देखते हुए भारतीय रेलवे ने और 61 स्थानों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के स्टॉल खोलने का निर्णय लिया गया है। इनमें बिहार के आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा एवं भागलपुर स्टेशन शामिल हैं जहां प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के स्टॉल खोलने के इच्छूक व्यक्ति से निविदा आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा चयनित निविदाकर्ता को अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आउटलेट का निर्माण पूरा करते हुए उन्हें सौंप दिया जाएगा । इस महत्वपूर्ण निर्णय से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी।

विदित हो कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए इन केन्द्रों के माध्यम से किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना, ताकि स्वास्थ्य देखभाल में जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के तहत विभिन्न उत्पादों में 1963 दवाइयाँ और 293 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक्स, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक, गैस्ट्रो-आंत्र संबंधी दवाइयाँ, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि को कवर करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के उत्पादों में कई आयुर्वेदिक उत्पादों को भी शामिल किया गया है और यह लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध है।


महिला के साथ घृणित कृत्य, पुलिस ने FSL और डॉग स्क्वॉड के साथ की जांच शुरू , जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे – एसपी


औरंगाबाद ।  सोमवार को जिले के कसमां थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इस जघन्य अपराध के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कसमां थाना क्षेत्र के एक गांव की दुष्कर्म का शिकार हुई विधवा महिला को ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रफीगंज में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर किया गया।

एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज होते ही पीड़िता को चिकित्सा सहायता के लिए भेजा गया और उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। FSL और डॉग स्क्वॉड को घटना स्थल पर बुलाकर भौतिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे।

घटना की जानकारी के अनुसार, पीड़िता रफीगंज शहर के कई घरों में काम करती थी और सोमवार की शाम अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान जगह देखकर दुष्कर्मियों ने उसे दबोच लिया और इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया।

इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोग भय और आक्रोश में हैं। पुलिस ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं।कांड का अनुसंधान जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यह घटना न केवल विधवा महिला के साथ अन्याय है बल्कि समाज के सामने एक चुनौती भी है कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।
गबन के आरोप में बसडिहा पैक्स अध्यक्ष को हुई सज़ा
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरव ने जी आर -1921/19, टंडवा थाना कांड संख्या -70/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को  भादंवि के धारा -406 और 420 में दोषमुक्त कर दिया और भादंवि धारा 409 में दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई, बचाव पक्ष से एक भी गवाह नहीं आया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नवीनगर नीरज कुमार ने 17/10/19 को सरकारी राशि गबन का आरोप बसडिहा पैक्स अध्यक्ष कैलाश यादव बसडिहा टंडवा नबीनगर पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि बसडिहा पंचायत के किसानों से क्रय 573.53 किवंटल सी एम आर चावल राज्य खाघ निगम औरंगाबाद को 31/07/19 तक कैलाश यादव द्वारा जमा करना था 573.53 सी एम आर जिसका मूल्य 14 लाख तीन  हजार दो सो बारह रूपए होता है  जो जमा नहीं हुआ यह सरकारी राशि का गबन है, अभियुक्त तीस माह से जेल में बंद हैं अभियुक्त पर  आरोप गठन 17/08/20 को हुआ था,