भारी मात्रा में अवैध स्प्रीट के साथ पकड़े गए वसीम अकरम और मो इस्लाम कोर्ट ने सुनाई 8 साल कारावास की सज़ा, लगाया अर्थ दंड
औरंगाबाद : आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 ने उत्पाद थाना कांड संख्या -1130/20,टी आर-217/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए प्राथमिक दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।
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स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि अभियुक्त वसीम अकरम पता मानगो आजादनगर, जमशेदपुर और मो इस्लाम पता मानगो जमशेदपुर को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के धारा -30 के अंतर्गत दोषी पाते हुए दोनों को 08 साल की सजा सुनाई है और दो -दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
इससे पूर्व अभियुक्तों को उपरोक्त घटना में दोषी करार देते हुए 19/06/24 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि प्राथमिकी 06/11/20 को दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उक्त तिथि कुटुम्बा के एरका चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। एक सफेद रंग का टाटा पीकअप के चालक वसीम अकरम और मो इस्लाम को 2100 लीटर अवैध स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया गया था।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र








आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरव ने जी आर -1921/19, टंडवा थाना कांड संख्या -70/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि के धारा -406 और 420 में दोषमुक्त कर दिया और भादंवि धारा 409 में दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई, बचाव पक्ष से एक भी गवाह नहीं आया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नवीनगर नीरज कुमार ने 17/10/19 को सरकारी राशि गबन का आरोप बसडिहा पैक्स अध्यक्ष कैलाश यादव बसडिहा टंडवा नबीनगर पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि बसडिहा पंचायत के किसानों से क्रय 573.53 किवंटल सी एम आर चावल राज्य खाघ निगम औरंगाबाद को 31/07/19 तक कैलाश यादव द्वारा जमा करना था 573.53 सी एम आर जिसका मूल्य 14 लाख तीन हजार दो सो बारह रूपए होता है जो जमा नहीं हुआ यह सरकारी राशि का गबन है, अभियुक्त तीस माह से जेल में बंद हैं अभियुक्त पर आरोप गठन 17/08/20 को हुआ था,
Jun 26 2024, 18:04
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