अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर आज व्यवहार न्यायालय परिसर पदार्थों के सेवन, नशीली दवाओं के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध लिया गया शपथ
औरंगाबाद : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले आज बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मादक पदार्थों के सेवन, नशीली दवाओं के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता सह शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अशोक राज ने न्यायालय के न्यायाधीशों, पैनल अधिवक्ताओं एवं कर्मियों को नशा न करने, न करने देने नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस पर शपथ दिलाई और इसके लिए जागरूक किया।
आयोजन का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के सचिव सुकूल राम ने किया।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र






आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरव ने जी आर -1921/19, टंडवा थाना कांड संख्या -70/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि के धारा -406 और 420 में दोषमुक्त कर दिया और भादंवि धारा 409 में दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई, बचाव पक्ष से एक भी गवाह नहीं आया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नवीनगर नीरज कुमार ने 17/10/19 को सरकारी राशि गबन का आरोप बसडिहा पैक्स अध्यक्ष कैलाश यादव बसडिहा टंडवा नबीनगर पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि बसडिहा पंचायत के किसानों से क्रय 573.53 किवंटल सी एम आर चावल राज्य खाघ निगम औरंगाबाद को 31/07/19 तक कैलाश यादव द्वारा जमा करना था 573.53 सी एम आर जिसका मूल्य 14 लाख तीन हजार दो सो बारह रूपए होता है जो जमा नहीं हुआ यह सरकारी राशि का गबन है, अभियुक्त तीस माह से जेल में बंद हैं अभियुक्त पर आरोप गठन 17/08/20 को हुआ था,
Jun 26 2024, 17:37
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