33000 वोल्ट तार के चपेट में आने से दो बच्चे हुए घायल, रेफर
रफीगंज औरंगाबाद
रफीगंज शहर के श्रीनगर महादेव घाट बीएसएनएल एक्सचेंज निवासी गोपी कुमार उम्र 10 वर्ष पिता रिंकू सिंह और प्रवीण कुमार सिंह उम्र 10 वर्ष पिता चंदन कुमार सिंह 33000 वोल्ट तार के चपेट में आने से दोनों बच्चे घायल हो गए। पड़ोसी और परिजनों के सहयोग से दोनों को आनन फानन में रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। जहां डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल द्वारा इलाज किया गया। इन्होंने बताया कि शरीर ज्यादा जला हुआ है। स्थिति काफी नाजुक है।प्राथमिक उपचार कर घायल की स्थिती गंभीर देखते हुए बेहतर ईलाज के लिए मगध मेडिकल गया रेफर कर दिया गया है। वहीं पड़ोसी धनंजय कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे। इसी बीच लोहे का रॉड तार में टकरा गया और दोनों को करंट लग गया।जब हम लोगों ने देखा तो दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया।






आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शोभित सौरव ने जी आर -1921/19, टंडवा थाना कांड संख्या -70/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भादंवि के धारा -406 और 420 में दोषमुक्त कर दिया और भादंवि धारा 409 में दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई, बचाव पक्ष से एक भी गवाह नहीं आया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नवीनगर नीरज कुमार ने 17/10/19 को सरकारी राशि गबन का आरोप बसडिहा पैक्स अध्यक्ष कैलाश यादव बसडिहा टंडवा नबीनगर पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि बसडिहा पंचायत के किसानों से क्रय 573.53 किवंटल सी एम आर चावल राज्य खाघ निगम औरंगाबाद को 31/07/19 तक कैलाश यादव द्वारा जमा करना था 573.53 सी एम आर जिसका मूल्य 14 लाख तीन हजार दो सो बारह रूपए होता है जो जमा नहीं हुआ यह सरकारी राशि का गबन है, अभियुक्त तीस माह से जेल में बंद हैं अभियुक्त पर आरोप गठन 17/08/20 को हुआ था,
Jun 26 2024, 09:30
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