*बलिया जिलाधिकारी का बड़ा फैसला, जिले में धारा-144 लागू*
संजीव सिंह बलिया ।जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया कि जनपद बलिया में प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी परीक्षा, बी०एड० पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2024 एवं बकरीद तथा मोहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति भंग की आशंका है। नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था तथा जनजीवन को सामान्य बनाये रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। चूंकि इतना समय नहीं है, कि उन पर नोटिस का तामीला किया जा सकें। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद बलिया सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे। न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा। कोई ऐसी अफवाह नहीं फैलायेंगे, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
Jun 09 2024, 21:01