एक घटना के मामले में कोर्ट ने तीन को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
फर्रुखाबाद l पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए निर्देशित किया गया था।
अभि युक्त गण 1. गुड्डू उर्फ सुखदेव पुत्र श्रीकृष्ण 2. नन्हे उर्फ सत्यदेव पुत्र श्रीकृष्ण 3. श्रीकृष्ण पुत्र परशुराम समस्त निवासीगण तेरासकवाई कोतवाली मोहम्मदाबाद कोतवाली मोहम्मदाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना पूरी कर अभि युक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए सोमवार को न्यायालय डी0जे0 कोर्ट द्वारा अभि युक्त गण को दोषसिद्द कर आजीवन कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
May 20 2024, 18:58