मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 13 कारोबारी पर 2,32,000 का जुर्माना
फर्रुखाबाद l माह मार्च 2024 में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ खास सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने छापा मारकर नमूने लिए थे l प्रयोगशाला की परीक्षण में 13 नमूने मिलावटी पाए जाने पर 2,32,000 का जुर्माना कारोबारियो पर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा किया गया है l
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध मा0न्यायालय ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी, फर्रूखाबाद में वाद दायर किये गये थे, जिनमें से निम्न वादो में अपर जिला अधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सुभाष चन्द्र प्रजापति द्वारा माह मार्च 2024 में खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा कार्रवाई की गई l विनोद यादव पुत्र टुनटुन यादव के जहांनगंज (बाजार मोहल्ला), पोस्ट व थाना-जहानगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ लड्डू (बेसन, रंग, रिफाइण्ड पामोलिन आयल, चीनी, खरबूजा बीज से निर्मित) का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमे न्यायालय द्वारा 22000 रूपये जुर्माना किया गया है l
राकेश पुत्र बच्चू के स्थान निकट राजेपुर तिराहा, राजेपुर, तहसील अमृतपुर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ साबूदाना का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया था खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 20000 रूपये जुर्माना किया गया l शालू उर्फ अनुराग पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र के पुराना नखासा, कायमगंज पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 10000 रूपये जुर्माना किया गया l
चन्द्रशेखर पुत्र सुदेश कुमार के पितौरा अचरा रोड कायमगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स चन्द्रशेखर मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 5000 रूपये जुर्माना किया गया l
रिशु पुत्र उदयवीर के निकट सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ पर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 10000 रूपये जुर्माना किया गया ।
प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रामदास को मोहल्ला बेवर रोड अवन्तीबाई नगर, मोहम्म्दाबाद पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 15000 रूपये जुर्माना किया गया l राजेश खण्डेलवाल पुत्र कैलाश चन्द्र खण्डेलवाल के किराना बाजार, पक्कापुल स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ रंगीन कचरी का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमे न्यायालय द्वारा 20000 रूपये जुर्माना किया गया l
सुनील कुमार राठौर पुत्र स्व0 रूपलाल राठौर के हाॅस्पिटल रोड हाथीखाना, फतेहगढ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स कान्हा कन्फैक्शनरी एण्ड कूल कार्नर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ किशमिश (Superstar Hand Picked Indian Kishmish) packed का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 15000 रूपये जुर्माना किया गया l
रिषभ गुप्ता पुत्र संजीव गुप्ता के भोलेपुर, बेवर रोड खाद्य प्रतिष्ठान ओम सांई किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ साबूदाना का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 20000 रूपये का जुर्माना किया गया l
धीरज कुमार पुत्र अहिबरन सिंह के बेवर रोड बघार नाला, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मिठाई व किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना जाँच में भ्रामक पाया गया था, खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, न्यायालय द्वारा 20000 रूपये का जुर्माना किया गया ।संतोष पुत्र सुरेश चन्द्र के बेवर रोड, मोहम्मदाबाद, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान गोपाल मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 20000 रूपये जुर्माना की धनराशि घोषित की गयी l
महेश कुमार पुत्र राधेश्याम के मदारबाडी, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान महेश कनौजिया पनीर वाले से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जाँच में मिलावटी पाया गया था, खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 20000 रूपये जुर्माना की धनराशि घोषित की गई अजयवीर सिंह पुत्र रनवीर सिंह के भगुआ नगला, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान पंकज किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मखाना (स्पेशल राजा मखाना) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप व अधोमानक पाया गया था, खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 35000 रूपये जुर्माना की धनराशि घोषित की गयी है।
Apr 17 2024, 18:54