निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों व अधिकारियों को पर्यावरण मुक्त चुनाव के लिए जारी किये आवश्यक निर्देश
अमेठी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आयोग ने राजनैतिक दलों सहित अधिकारियों को पर्यावरण मुक्त चुनाव कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग भी चुनाव में गैर-जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे को लेकर पर्यावरण अनुकूल चुनाव के उद्देश्य से चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग न करने से लेकर विभिन्न चरणों जैसे कि चुनाव पूर्व, प्रचार, मतदान, मतगणना आदि शामिल है, के दौरान सामग्री की छपाई और उपशिष्ट प्रबन्धन जैसे कार्य और पुस्तकों की भौतिक छपाई में पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर चुनाव प्रक्रिया पर सामान्य सिद्धान्त के तहत अपशिष्ट का पृथ्क्करण में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से पूर्ण रूप से बचें एवं मतदान केन्द्रों और अभियान कार्यक्रमों में स्पष्ट और दृश्यमान संकेतक स्थापित करने से विभिन्न कचरे का प्रबन्धन अलग-अलग किया जाय तथा चुनाव अवधि के दौरान अपशिष्ट पृथ्क्करण के महत्व को बढ़ावा देने और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ जुड़कर कचरे का प्रबन्धन किया जाय।
उन्होंने बताया कि कागज का अल्पीकरण के तहत मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूचियों और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम एवं मुद्रण से पहले दस्तावेज का पूर्वावलोकन, डबल साइड प्रिटिंग, लेआउट का अनुकूलन, मुद्रण का केन्द्रीकरण, ई-पुस्तकों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के उपयोग को प्रोत्साहित करें तथा ईंधन का अल्पीकरण के दौरान कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन एवं अभियानों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा चुनाव अधिकारियों और मतदाताओं द्वारा तय की गयी कुल दूरी को कम कराने के लिए मतदान स्थानों को समेकित किया जाय।
उन्होंने बताया कि जागरूकता उपाय/सीबी/स्वीप गतिविधियां के माध्यम से मतदाताओं को जानकारी प्रसारित करना, डिजिटल प्लेटफार्मो का उपयोग हेतु प्रोत्साहित, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्यावरण जागरूकता मॉडयूल को एकीकृत करना, पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं का पालन करने के महत्व पर निर्वाचन कार्मियों को शिक्षित करना तथा उम्मीदवारों को पारम्परिक डाकों के बजाय डिजिटल संवाद पत्र और ईमेल अपडेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग में पुस्तकों/सामग्रियों की छपाई के लिए उक्त के अलावा व्यापक मापदण्ड के तहत सम्बन्धित सीईओ को अधिकतम केवल 2 प्रतियां जारी करेगा और आवश्यकताओं के दृष्टिगत अतिरिक्त प्रतियां मुद्रित की छूट होगी एवं सीईओ छपाई/वितरण की निगरानी के लिए एक समिति का गठन कर सकते है तथा ई-पुस्तकों के लिए एक समर्पित अनुभाग स्थापित व वेबसाइट पर उचित ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा।
Apr 16 2024, 12:16