चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, सीबीआई को मिलेगी छूट या देनी होगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी?
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चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अर्जी पर आज सुनवाई करेगी, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किये गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज ही एनजीओ एडीआर की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए, कोर्ट ने योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही, आयोग को अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक यह जानकारी प्रकाशित करने को कहा था।
एसबीआई ने 4 मार्च को, राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। एसबीआई का कहना है कि सभी जानकारी निकालने में उसे वक्त लगेगा, लेकिन एसबीआई की इस मांग को चुनौती देने के लिए के लिए एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानि एडीआर ने भी याचिका दायर कर दी। एडीआर ने अपनी याचिका में अदालत के आदेश की अवमानना की बात कही है। एडीआर ने याचिका में कहा कि एसबीआई की 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।आज एसबीआई की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट, एडीआर की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
Mar 11 2024, 11:16