सुप्रीम कोर्ट से “आप” को झटका, राउज एवेन्यू वाला पार्टी कार्यालय खाली करने का निर्देश, 15 जून तक की मोहलत
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आम आदमी पार्टी (आप) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आप को राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया है।पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। कोर्ट ने माना कि आप कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप को 15 जून तक की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि आप का वर्तमान कार्यालय जिस भूमि पर बना है उस पर पार्टी के पास कोई कानूनी अधिकारी नहीं है। यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर बनाया गया है। इस भूमि का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए होना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप को उस जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पार्टी चाहे तो ऑफिस के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से जमीन आवंटित करने का आवेदन कर सकती है। अदालत ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से चार हफ्तों के भीतर अपने फैसले की जानकारी आप को देने को कहा है।
आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ‘आप’ देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। सिंघवी ने कहा, वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे पार्टी ऑफिस के लिए बदरपुर दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं।अदालत ने कहा, आगामी आम चुनावों के मद्देनजर, हमें परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दिया गया है ताकि जिला न्यायपालिका का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्र आधार पर किया जा सके।
Mar 04 2024, 19:09