बहुविवाह पर रोक, लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें उत्तराखंड यूसीसी बिल में क्या-क्या खास
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उत्तराखंड विधानसभा में आख़िरकार मंगलवार को समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक पेश कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के चार दिवसीय विशेष सत्र के दौरान ये बिल पेश किया।उत्तराखंड विधानसभा में पेश समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक सिर्फ़ विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक में साफ़ लिखा गया है कि ये पूरे उत्तराखंड में रहने वाले और उसके बाहर के निवासियों पर लागू होगा चाहे उसकी जाति या धर्म कोई भी हो। इसके साथ ही जो लोग राज्य में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन पर भी ये लागू होगा. राज्य में राज्य या केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने वालों पर भी ये क़ानून लागू होगा। इसके साथ ही ये भी साफ़ कर दिया गया है कि इस विधेयक से अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोग बाहर रहेंगे।
उत्तराखंड के यूसीसी के मुताबिक़- विवाह पुरुष और महिला के बीच ही हो सकता है।शादी और तलाक़ को लेकर इस विधेयक में विस्तार से बात की गई है।
• विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी न हो और न वधू का कोई जीवित पति हो।
• विवाह के समय पुरुष ने 21 वर्ष की आयु और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
• अलग-अलग धर्म के लोग अपनी धार्मिक प्रक्रिया से विवाह कर सकते हैं।
• किसी भी धार्मिक विधि से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
• विवाह का पंजीकरण न कराने की स्थिति में ये अवैध घोषित नहीं होगा।
इस विधेयक के मुताबिक़, अगर पति-पत्नी के बीच कोई भी मनमुटाव होता है तो उसके लिए वो कोर्ट का रुख़ कर सकते हैं जिसका समाधान क़ानून के आधार पर होगा। इसके अलावा आपसी सहमति से तलाक़ के मामले में भी कोर्ट का रुख़ करना होगा। इस क़ानून के तहत तलाक़ के लिए भी कई आधार दिए गए हैं।
• जब पति-पत्नी में से किसी ने भी किसी और के साथ मर्ज़ी से शारीरिक संबंध बनाए हों।
• जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो।
• विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम दो साल से अलग रह रहे हों।
• किसी एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या कोई एक पक्ष मानसिक विकार से पीड़ित हो।
• कोई एक पक्ष यौन रोग से पीड़ित हो या सात साल से किसी एक पक्ष का कोई अत-पता न हो।
• विवाह के एक साल के अंदर तलाक़ के लिए याचिका पर प्रतिबंध होगा लेकिन असाधारण मामलों में ये दायर की जा सकती है।
• किसी व्यक्ति की प्रथा, रुढ़ि, परंपरा से तलाक़ नहीं हो सकेगा।
इस विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर कई सारे बदलाव किए गए गए हैं। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
• लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
• बगैर वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए कपल साथ में नहीं रह पाएंगे।
• रजिस्ट्रेशन न कराने पर कपल को छह महीने की जेल हो सकती है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
• 21 साल से कम उम्र वालों को अगर लिव इन में रहने के लिए माता-पिता से सहमति लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार भी उनके अभिभावकों को इस बारे में सूचना देंगे।
• लिव इन में रहने वाले युवा रजिस्ट्रेशन रसीद को दिखाएंगे तभी उनको किराये पर रहने के लिए घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा।
• सिर्फ एक व्यस्क पुरुष और वयस्क महिला ही लिव इन में रह सकेंगे।
• वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए।
• अगर युवा गलत जानकारी देते हैं तो जिले का रजिस्ट्रार उनके माता और पिता को भी समन भेजकर बुला सकते हैं।
Feb 06 2024, 19:01