उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, पत्नी से तलाक की मांग वाली याचिका खारिज
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी से तलाक की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। पारिवारिक अदालत के इस विचार में हमें कोई खामी नहीं मिली है। अपीलकर्ता ऐसे किसी भी कार्य को साबित करने में विफल रहे हैं।
उमर अब्दुल्ला ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी।दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सामने उन्होंने क्रूरता का हवाला देकर अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी दायर की थी। लेकिन निचली अदालत ने भी उनकी अर्जी को खारिज कर दी थी। उसके बाद उमर ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसने उमर अब्दुल्ला को अपनी पत्नी से तलाक देने से इनकार कर दिया था।
हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के आदेश से सहमत था कि उमर अब्दुल्ला द्वारा पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट हैं। हाई कोर्ट ने कहा, उमर अब्दुल्ला पायल अब्दुल्ला द्वारा क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। इसे खारिज किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं। क्रूरता के आरोप भी साफ नहीं थे कि आखिर पायल किस तरह से उन्हें परेशान करती थीं।
उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी सन 1994 में हुई थी। उमर के मुताबिक, वे साल 2009 से अलग रह रहे हैं। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने तलाक की याचिका दी थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2016 में खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट के उसे फैसले को उमर अब्दुल्ला ने सितंबर 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
Dec 12 2023, 19:35