जिला प्रशासन के द्वारा बाल-विवाह और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने हेतु जागरूकता एवं उन्मुखीकरण अभियान की शुरुआत की गई।
गोड्डा संवाददाता शंकर सुमन ======================== मंगलवार को डीआरडीए स्थित सभागार में बाल विवाह एवं महिला बाल शोषण मुक्त, जिला जागरूकता अभियान की शुरुआत उपायुक्त गोड्डा जिशान कमर , सीजेएम सिविल कोर्ट,गोड्डा अर्जुन साव ,जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीशा कुजूर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार, सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर की गई। यह अभियान जिले में 31 अक्टूबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी।उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त गोड्डा के द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक अभिशाप है, इसे परंपरा के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है। उन्होंने इस कुप्रथा के अंत के लिए लोगों को व्यापक प्रचार -प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।महोदय के द्वारा बाल विवाह के रोकथाम को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की विस्तार पूर्वक चर्चा करते कहा कि इस अधिनियम के तहत् 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी कानूनन अपराध है , इसके रोकथाम उन्होंने बच्चों के माता-पिता से भी अपील किया कि वे अपने बच्चों का विवाह कम उम्र में ना करें उन्हें पढ़ने लिखने एवं सही उम्र पर ही उनकी शादी करें। यह उम्र उनके पढ़ने लिखने एवं कुछ मुकाम हासिल करने की है। ऐसे उम्र में शादी का बोझ देखकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बाल विवाह से बाल अधिकारों का हनन होता है, इसका बुरा असर शिक्षा प्राप्ति एवं भविष्य पर पड़ता है। इस उम्र में लड़का /लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं ,लड़की मां बनने के लिए सक्षम नहीं होती है, इससे बच्चा कुपोषित पैदा हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को शपथ दिलाते हुए इस कुप्रथा के अंत के लिए सक्रिय होकर कार्य करने का प्रण लिया गया।कार्यक्रम के दौरान सीजेएम, सिविल कोर्ट ,गोड्डा अर्जुन साव ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, बाल विवाह से होने वाले नुकसान एवं कानूनी पहलुओं के विषय में जागरूकता के माध्यम से जिले में सभी स्थानों, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करने की जरुरत जिससे इस कुप्रथा एवं सामस्याओं पर नियंत्रण संभव हो सके।उक्त कार्यक्रम के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा , जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ,गोड्डा, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ,गोड्डा सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह के रोकथाम हेतु विस्तृत जानकारियां प्रदान की गई।उक्त कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त महोदय के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता श्री भुवन रिभु के द्वारा लिखी गई पुस्तक when children, have children का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में बाल विवाह समाप्त करने को लेकर एक्शन प्लान किया गया है, जिसके अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत वर्ष 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया है।मौके पर इस कार्यक्रम में, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती मिथिला टुडू, श्रम अधीक्षक श्री संजय आनंद, जेएसएलपीएस के डीपीएम ,बाल कल्याण समिति के विनय चौधरी, मो. मुजफ्फर आलम, नीरज कुमार, संदीप दुबे, किशोर न्याय बोर्ड के विजय कुमार, नाज प्रवीण, जिला बाल संरक्षण इकाई के रितेश कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, विकास चंद्र, ओम प्रकाश, संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी , जेएसएलपीएस के कर्मवीर, नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि ,एक्सआईएसएस-यूनिसेफ, साथी, जनता शक्ति संघ ट्रस्ट, लोहिया विकलांग सेवा समिति, आदिम जनजाति सेवा केंद्र गोड्डा, प्रदान, वर्ल्ड विज़न, पीसीआई आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
Nov 06 2023, 17:43