अयोध्या में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 दिसम्बर को
अयोध्या ।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार एवं बृजेश कुमार सिंह नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं शैलेन्द्र सिंह यादव अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद की देखरेख में दिनांक 09.12.2023 (दिन शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर, फैजाबाद में किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नांकित विषयों से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा।
प्रिलिटीगेशन स्तर के विवाद
1- धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट)
2- बैंक वसूली वाद
3- श्रम विवाद वाद,
4- विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर)
5- अन्य यआपराधिक शमनीय, पारिवारिक एंव अन्य व्यवहार वाद,
न्यायालय में लम्बित वाद (जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो)
1- आपराधिक शमनीय वाद
2- धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट)
3- बैंक वसूली वाद,
4- मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाऐ,
5- श्रम विवाद वाद,
6- विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर)
7- पारिवारिक विवाद,
8- भूमि अधिग्रहण वाद
9- सर्विस मैटर से संबंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले।
10- राजस्व वाद, जो जनपद न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हों।
11 अन्य सिविल वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि।
अतः आप सभी से अनुरोध है कि आपने विवाद दिनांक 09.12.2023 (दिन शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर (कचेहरी) फैजाबाद में पहुँच कर निस्तारण करा सकते है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद के निस्तारण के कई फायदे है-राष्ट्रीय लोक अदालत में विवाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण से आप अपने बहुमूल्य समय व आर्थिक नुकसानी से बच सके। उक्त जानकारी शैलेन्द्र सिंह यादव अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद ने दी है।
Nov 02 2023, 18:47
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