*‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को, जानें क्या होगा फायदा, कहां आएंगी अड़चने*
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देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर चर्चा लगातार हो रही है।इसी बीच केंद्र सरकार ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे को लेकर बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित कर दी है।ये अमेटी एक साथ चुनाव कराने के लिए रूपरेखा तय करेगी। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संभावनाओं को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक 23 सितंबर को होने जा रही है।कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने इसकी पुष्टि की।
इससे पहले तीन सितंबर को समिति के अध्यक्ष को शीर्ष अधिकारियों ने प्रारंभिक जानकारी दी थी। केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। कोविंद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर और इस सिलसिले में सिफारिशों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं।कमेटी में अध्यक्ष के अलावा 7 अन्य सदस्यों में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल होंगे।केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठक में हिस्सा लेंगे। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव नितेन चन्द्र उच्च स्तरीय समिति के सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि, अधीर रंजन चौधरी ने खत लिखकर समिति का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था।
विशेष सत्र में केन्द्र सरकार ला सकती है प्रस्ताव
‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लेकर ये अटकले लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र में इससे जुड़े बिल का प्रस्ताव ला सकती है।गत 11 अगस्त को संसद का मासून सत्र सम्पन्न हो जाने के बावजूद केन्द्र सरकार का अचानक 18 से 22 सितम्बर तक संसद का विशेष-सत्र बुलाना एक बड़े राजनीतिक धमाके का स्पष्ट संकेत है।
संवैधानिक अड़चनें कम नहीं
लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में संवैधानिक प्रावधानों की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के संविधान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक साथ चुनाव का प्रावधान नहीं है। इस विचार को सक्षम करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति और एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। राज्य विधान सभाओं और लोकसभा के लिए निश्चित शर्तें समकालिक नहीं हैं।इन शर्तों के समन्वय के लिए दोनों स्तरों पर संवैधानिक संशोधन और कानूनी बदलाव की आवश्यकता होगी। संविधान के जानकारों के अनुसार इसके लिए कम से कम संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा, जिनमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 175 शामिल हैं।
विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है
साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भी भंग करना पड़ सकता है या फिर कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ाना पड़ सकता है। किसी भी सदन के भंग होने पर उसका कार्यकाल कम किया जा सकता है, जो तब हो सकता है जब सरकार इस्तीफा दे देती है। जबकि कार्यकाल को बढ़ाने के लिए संविधान में एक महत्वपूर्ण संसोधन की जरूरत होगी। इन प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि इस संभावित संशोधन के लिए आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन अगर विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने पर विचार किया जाता है, तो सभी राज्यों की सहमति जरूरी होगी। संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है, जो किसी राज्य में चुनाव में देरी का एक दुर्लभ अपवाद है।हालांकि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल की सिफारिश पर तभी कर सकते हैं जब राज्य में ‘संवैधानिक मशीनरी खराब’ हो। इसमें भी संशोधन की जरूरत पड़ सकती है।
त्रिशंकु विधानसभा जैसे कई संकट
चुनाव के बाद भी कई गंभीर मुद्दे सामने आ सकते हैं। जब कोई भी पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रहती है, तो त्रिशंकु विधानसभा की संभावना हो सकती है। ऐसे में समय से पहले चुनाव होने की भी संभावना होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 2015 में समय से पहले चुनाव हुए थे। तब 2014 में कांग्रेस पार्टी के अपना समर्थन वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल के 49 दिन बाद ही गिर गई थी। दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल भी तय समय के बीच चुनाव कराए जाने के प्रमुख कारणों में एक है। जब कोई निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी बदलता है, तो वह नए सिरे से चुनाव लड़ सकता है और फिर से सदन में प्रवेश कर सकता है।
क्या फायदा होगा?
एक राष्ट्र, एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जा रहा है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रिपोर्टों के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वहीं, 1951-1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4,500 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। ये खर्चा ईवीएम की खरीद पर होगा लेकिन 2024 में साथ चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इस तरह धीरे-धीरे ये अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा।
Sep 17 2023, 16:27