सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक
श्री आशुतोष कुमार वर्मा जिला पदाधिकारी, नवादा के आदेश के आलोक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला के चयनित महादलित टोले में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उत्कृष्ट कलाकारों के माध्यम से असंगठित मजदूर, मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, बृद्ध माता-पिता को भरण पोषण का अधिकार, बुनियाद केन्द्र, वस्त्र वितरण योजना आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया
टीम के कलाकारों ने गीत-संगीत, हास्य-परिहास एवं नृत्य के द्वारा लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया और सरकार के योजनाओं के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग रहकर अकेले किसी भी काम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक पर एक ग्यारह बनकर हम जरूर सफलता पायेंगे। उसके लिए हमें यूनियन बनाना होगा और उसका एक नाम देकर तन मन से काम करना होगा तभी हमलोग को सफलता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत एक लाख रूपये प्रोत्साहन अनुदान के रूप में तीन वर्षों के लिए फिक्स डिपोजिट के माध्यम से अनुदान राशि दिया जाता है। इसमें दो अन्य जातियों के बीच अन्तर्जातीय विवाह करने वाले पुरूष या स्त्री को दिया जाता है।
इसमें आवश्यक दस्तावेदज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, संयुक्त फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और शपथ पत्र वर और वधु दोनो को सहायक, निदेषक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में देना होता है। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत स्त्री या पुरूष में से एक व्यक्ति निःशक्त होने पर एक लाख रूपये प्रोत्साहन अनुदान के रूप में तीन वर्षों के लिए फिक्स डिपोजिट के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। इसमें दिव्यांग स्त्री का उम्र 18 या उससे अधिक एवं दिव्यांग पुरूष का उम्र 21 या उससे अधिक तथा 40 प्रतिसत या इससे अधिक के निःशक्त स्त्रीध्पुरूष को लाभ दिया जाता है। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, संयुक्त फोटो, निवास प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वर वधु दोनों को सहायक, निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में देना होता है।
वृद्ध माता-पिता को भरण-पोषण का अधिकार अन्तर्गत बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012 के तहत् अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से भरण-पोषण संबंधी आदेश पारित किया जाता है। इसमें यदि संतान द्वारा वृद्ध माता-पिता का भरण पोषण नहीं किया जा रहा हो तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय या परिवार न्यायालय में जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार की योजनाओं के बारे में जानकर लोगों को खुशी हुई और उन्होंने नाटक, गीत और नृत्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कला जत्था टीम को सराहा और धन्यवाद दिये।
नारायण युवा, कला जत्था, मसोढ़ी, पटना द्वारा आज पकरीबरावां प्रखंड में प्रखंड बाजार पकरीबरमा, बुधौली पंचायत में महादलित टोला देवड़ा एवं कोनंदपुर पंचायत में महादलित टोला थालपोस में प्रदर्षन किया गया। कला जत्था ग्रामीण गौरव विकास दूत के द्वारा मेसकौर प्रखंड के बारत पंचायत में लालु नगर, रसलपुरा पंचायत में महादलित टोला रसलपुरा एवं मेसकौर पंचायत में महादलित टोला मेसकौर में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। कलाकार का नाम- आशा कुमारी, ममता सिंह, जयप्रकाष शर्मा, गौतम कुमार मनीष महुआ, जितेन्द्र कुमार, अरूण कुमार, नन्दु राजवंशी, संतोष राजपुत एवं आदित्य पाण्डेय के द्वारा प्रदर्शन किया गया।
Sep 07 2023, 18:57