हाईकोर्ट के आदेश का विलंब से पालन करना बिहार सरकार को पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये जुर्माना
डेस्क : पटना हाईकोर्ट के आदेश का विलंब से पालन करना बिहार सरकार को काफी महंगा पड़ा है। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन तकरीबन ढाई वर्ष विलंब से किया। जिसे लेकर जस्टिस पी बी बजन थ्री की खंडपीठ ने अदालती आदेश पालन करने में देरी किये जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने 25 हजार रुपये पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी के पास जमा कराने का आदेश दिया। वही 25 हजार रुपये आवेदक को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने डॉ. सुधीर कुमार ठाकुर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि देने का आदेश दिया। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ खुद कोर्ट में उपस्थित थे। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अदालती आदेश का पालन कर दिया गया है।
कोर्ट का कहना था कि अवमानना अर्जी दायर होने के बाद वर्ष 2020 में पारित आदेश का 7 जुलाई,2023 में पालन किया गया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि का भुगतान किया गया कि नहीं। इस बात की जानकारी देने के लिए इस केस को 21 अगस्त,2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
Jul 13 2023, 09:19