किशोर न्याय परिषद ने विधि विवादित बालक को तीन महीने सामुदायिक सेवा करने का दिया दंड
जहानाबाद: स्थानीय व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी अमरजीत कुमार की अदालत ने एक विधि विवादित बालक को मारपीट करने के आरोप में दोष सिद्ध करार करते हुए एक स्कूल में तीन महीने सामुदायिक सेवा करने का दंड सुनाया।
बताते चलें की अरवल जिला रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के बस्ती बिगहा ग्राम निवासी रामगति सिंह ने रामपुर चौरम में प्राथमिकी दर्ज करते हुए बताया था कि 22 अप्रैल 2020 को दोपहर में आपसी विवाद को लेकर एक मामूली कहासुनी में अपने ही गांव के रहने वाले
पाँच लोग गाली गलौज करते हुए घर में घुसे और मारपीट करने लगे साथ ही उनके परिवार वालों के साथ भी मारपीट करके उन्हें जख्मी कर दिया था।
इस संबंध में राम गति सिंह के द्वारा रामपुर चौरम में सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी 18/20दर्ज कराया गया था।
लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचने पर उन पांच अभियुक्तों में से एक को न्यायालय के द्वारा किशोर घोषित किया गया और उक्त मामले को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी अमरजीत कुमार की अदालत में भेज दिया गया। जहाँ विधि विवादित बालक ने अपना दोष स्वीकार किया।
गौरतलब है कि मामले में सुनवाई करते हुए जहानाबाद एवं अरवल किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी अमरजीत कुमार ने विधि विवादित बालक को तीन महीने एक स्कूल में सामुदायिक सेवा करने का फैसला सुनाया।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Jul 08 2023, 19:32