हत्या के आरोपी 3 को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया आर्थिक दंड
पूर्णिया : हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा पूर्णिया के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने सुनाई है।
सजा पाने वाले अभियुक्तों में पूर्णिया जिले के डगरूआ थाना अंतर्गत हाटगाछी निवासी मो० तबरेज उम्र लगभग 34 वर्ष, मो० सनोवर उम्र लगभग 26 वर्ष व मो० हसनैन उम्र लगभग 27 वर्ष शामिल है। तीनों को आजीवन कारावास के अलावे विभिन्न धाराओं में मिलाकर प्रत्येक को 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामला डगरूआ कांड संख्या 110/2020 पर आधारित था। थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए मो० कयूम पिता स्वर्० शेख सोमाई ग्रा० हाटगाछी, थाना डगरूआ, जिला पूर्णिया का कहना था कि 13 जुलाई 2020 को वह सदर अस्पताल में भर्ती था। इनका पुत्र अरशद उन्हें देखने के लिए अपनी मां गुलेशा खातून के साथ मोटरसाइकिल से पूर्णिया हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में करियात गांव के पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया।
अरशद मोटरसाइकिल और अपनी मां को वहीं छोड़कर गांव से पेट्रोल लाने चला गया। इसी बीच गांव का मंटू आया और गुलेशा खातून को यह कहते हुए अपनी बाइक पर बैठा लिया कि मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। रास्ते में गुलेशा खातून बाइक से गिर कर जख्मी हो गयी। उसे सदर अस्पताल पूर्णिया लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज हेतु कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इसी बात को लेकर हाटगाछी चौक पर पंचायती बैठी गयी। पंचायती में बात काफी बढ़ गई और सभी नामजद अभियुक्तों ने हरवे हथियार से हमला कर मो० कयूम व उसके पुत्र अरशद व परिवार के अन्य लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया।
अरशद काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले उसे सदर अस्पताल पूर्णिया, तत्पश्चात पटना रेफर कर दिया गया। पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 9 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाए जाने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई गई।
यहां आपको बताते चलें कि इस मुकदमे में 28 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। शेष जिन अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल किया गया उनका विचारण अलग-अलग चल रहा है। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक राहुल रजा।
पूर्णिया से जेपी मिश्र
Jul 04 2023, 20:21