नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को बीस-बीस साल सश्रम कारावास, बाल न्यायालय विशेष जज आनंदिता सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
जहानाबाद : नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दोषी करार अभिषेक कुमार के सजा के बिंदु पर आज बुधवार को खचाखच भरे न्यायालय में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई पूरा करने के उपरांत एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय आनंदिता सिंह की अदालत ने भादवी की धारा 376(क ख) एवं पाॅक्सो की धारा 4 के तहत अभिषेक कुमार को बीस- बीस साल का सश्रम कारावास भुगतने का फैसला सुनाया ।
इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को दोनों धाराओं में क्रम से 50 हजार अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन -तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने अर्थदंड की आधी राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए ₹500000 की राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
उक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक बाल संरक्षण अधिनियम राकेश कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के नाना ने जहानाबाद महिला थाना में अपने गांव के ही अभिषेक कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था।
दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के नाना ने आरोप लगाया था कि 21 अक्टूबर 2018 को मैं अपने घर पर था। उस समय मैंने अपने गांव के अभिषेक कुमार को घर के बाहर खड़ा मोटरसाइकिल को दलान में लगाने के लिए कहा एवं चाबी अपनी नतनी को देने के लिए कहकर भेजें।
वह गाड़ी लगाने चला गया तथा मेरी नतनी उसके पीछे-पीछे चाबी लेने चली गई। जिसे एकांत में ले जाकर अभिषेक कुमार ने दुष्कर्म किया।
इस मामले में बाल संरक्षण न्यायालय ने आरोपी अभिषेक कुमार को सोमवार को सुनवाई के उपरांत दोषी करार दिया था। मामले में आज सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
बताते चलें कि इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक पीड़िता चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत 8 लोगों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी।
जहानाबाद से बरुण कुमार
May 31 2023, 17:29