सिविल कोर्ट सरायकेला के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलो के निष्पादन हेतु बनाए गए थे छः बेंच
सरायकेला : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को सरायकेला स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर व चांडिल स्थित अनुमंडल व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। सरायकेला में कुल गठित छह पीठ व चांडिल में गठित दो पीठ में न्यायालय में लंबित करीब पांच सौ साठ (560) मामलों का निष्पादन किया गया।
प्री लिटिगेशन के करीब छह हज़ार चार सौ पैंतालीस (6445) मामले निष्पादित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से करीब चार करोड़ सरकारी राजस्व की भी प्राप्ति हुई। निष्पादन होने योग्य मामलों में बैंक के मामले, एक्साइज एक्ट के मामले, बिजली विभाग के मामले तथा अपराधिक सुलहनीय तथा अन्य प्रकृति के मामले का निष्पादन किए गए।
ज़िले के एक लाख से अधिक लाभुकों को चिंहित कर करीब 24 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, जिला जज प्रथम, जिला जज द्वितीय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, चांडिल न्यायालय के जिला न्यायाधीश प्रथम, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तथा अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ व्यवहार न्यायालय के अन्य न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने इस अवसर पर सभी विभागों का आभार व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में लोगों से सम्मिलित होने की बात कही तथा लोक अदालत का लाभ उठाने की बात कही।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार कुमार क्रांति प्रसाद ने लोक अदालत की उपयोगिता के बारे में बताते हुए मामले को त्वरित निष्पादन होने की बात कही।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि अजय राष्ट्रीय लोक अदालत में कई वर्षों से पेंटिंग विभिन्न मामलों का निष्पादन होगा जिसका सीधे लाभ लोगो को मिल सकेगा। उन्होंने कहा की अगले राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत अधिक लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा साथ ही शिकायत पेटी की व्यवस्था की जाएगी ताकि विभिन्न योजना से वंचित लाभुक अपनी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समीप रख सके।
वहीं पुलिस अधीक्षक श्री आनंद प्रकाश ने कहा की राष्ट्रीय लोक अदालत जनता की अदालत है, कार्यक्रम में कई वर्षों से पेंडिंग मामलों का निष्पादन होगा जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा, उन्होंने कहा हमारे यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है मतलब हमारी सरकार के विभिन्न अंग चाहे वह न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो हम सभी एक ही लक्ष्य की आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय मिले।
May 14 2023, 15:28