नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2023 को लेकर 9 मई से 24 तक संहिता की धारा-144 निषेधाज्ञा लागू की गयी
नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2023 को लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू
नवादा:- निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होते ही नगर परिषद एवं नगर पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2023 के लिए नाम निर्देशन एवं अन्य प्रक्रियाएं नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर एवं प्रखंड कार्यालय, हिसुआ परिसर में होगी।
शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य व्यक्तियों की भीड़ होने की संभावना को देखते हुए श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर द्वारा 100 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत नाम निर्देशन प्रक्रिया के दौरान दिनांक 09.05.2023 से 24.05.2023 तक निषेधाज्ञा लागू की गयी है, इस अवधि में विभिन्न नियम लागू किये गए हैं:-
नाम निर्देशन स्थल के कार्यालयों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन एवं घ्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा। साथ ही निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गड़ासा, ईंट, पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक होगी। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति करना वर्जित रहेगा। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गस्ती कर यह सुनिष्चित करेंगे कि यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। वर्तमान समय में कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सभी उम्मीदवारों उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में
संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय≤ पर दिये गए दिषा निर्देष का अनुपालन अनिवार्य होगा, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु क्रमषः सामाजिक दूरी, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनने की अनिवार्यता, समय≤ पर हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग आदि अनिवार्य होगा। अन्यथा दिषा निर्देषों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
दिये गए दिशा निर्देष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सुसंगत धारा के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा सभी विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया। यइ आदेश प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा। डीपीआरओ नवादा।
May 09 2023, 17:15