शराब धंधा पड़ा महंगा, तस्करों को पाँच वर्ष की सश्रम कारावास, एक लाख जुर्माना
जहानाबाद : विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने दो शराब कारोबारी को दोषी पाते हुए पाँच-पाँच वर्ष सश्रम कारावास की सजा और दोनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही जुर्माना न देने पर छ: महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।दोनों अभियुक्त ग्राम मानिकपुर मुसहरी मठिया, कुर्था थाना क्षेत्र निवासी है।
इस संबंध में विशेष उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि, कुर्था थाना पुलिस अवर निरीक्षक उमेश कुमार पुलिस वल के साथ मानिकपुर मठिया मुसहरी गाँव जैसे हीं छपामारी करने पहुँचे तो लोग पुलिस को देख भागते दिखे।
चौकीदार के सत्यापन पर अभियुक्त अनुज दास के घर की तलाशी लेने पर कमरे में डिब्बा में रखा 22 लीटर महुआ देशी शराब एवं अभियुक्त शिवदास के कमरे से 20 लीटर देशी महुआ शराब बरामद कर जप्त किया गया था।
इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक उमेश कुमार द्वारा कुर्था थाने में गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी 160/21 दर्ज किया गया। मामला न्यायालय पहुंचा। जहां विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को बिहार उत्पाद अधिनियम में दोषी पाते हुए पाँच-पाँच वर्ष की सश्रम कारावास और एक-एक लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Apr 17 2023, 20:22