बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, ममता सरकार का दिया निर्देश, कहा-पुलिस से न संभले तो पैरा मिलिट्री तैनात करें
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रामनवमी के जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में दो गुटों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है। रामनवमी पर हिंसा के बाद हनुमान जयंती की शोभायात्रा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा है।
धारा 144 वाले इलाकों में जुलूस नहीं निकलने का निर्देश
हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, ममता सरकार ये सुनिश्चित करें कि हनुमान जयंती के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस में कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जिन इलाकों में सरकार धारा 144 लगाती है उन इलाकों से किसी भी कीमत में जुलूस नहीं निकलना चाहिए। अगर व्यवस्था को संभालने में राज्य सरकार सक्षम नहीं है तो उन इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए।
पश्चिम बंगाल में पिछले छह दिन से चल रही हिंसक घटनाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को तत्काल कानून और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए सेंट्रल फोर्सेज की मांग करे और फोर्स मिलते ही पूरे बंगाल के उन सभी इलाकों में तैनात करें, जहां हिंसा की आशंका है। हालांकि कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती राज्य पुलिस के सहयोगी तौर पर करने को कहा है।
बीते दिनों रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों में हिंसा हुई थी। रामनवमी पर हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा हुई थी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की थी।
Apr 05 2023, 15:23