बाप-बेटे को आर्म्स एक्ट मामले में मिली दो साल की सजा
जहानाबाद - न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वैभव कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित दोनो पिता पुत्र को दो साल की सश्रम कारावास एवं ₹3000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
इस संबंध में सहायक अभियोजन पदाधिकारी अर्चना सिंह ने बताया कि ओकरी ओपी पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गढ़ जलालपुर में उदय शर्मा एवं राजू शर्मा क़े घर में अवैध हथियार बिक्री के लिए रखा हुआ है।
दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश कुमार क़े द्वारा अभियुक्त के घर पर छापेमारी करक़े दो देशी कट्टा बरामद कर जप्त कर जप्त किया गया, एवं ओकरी ओपी में अभियुक्त उदय शर्मा एवं राजू शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी 72/12 दर्ज किया गया था। दोनों अभियुक्त पिता-पुत्र बताया जाता है।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वैभव कुमार की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट के तहत धारा 25 (1-b)a में दोषी मानते हुए दो साल की सश्रम कारावास एवं ₹3000 अर्थदंड की सजा सुनाई! अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Feb 23 2023, 20:03