राज्यसभा में हंगामा करने वाले आप और कांग्रेस सांसदों पर होगी कार्रवाई! सभापति जगदीप धनखड़ ने लगाया विशेषाधिकार हनन का आरोप
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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान 12 सांसदों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है।जगदीप धनखड़ ने संसदीय समिति से कांग्रेस और आप के 12 सांसदों द्वारा सदन के वेल में बार-बार घुसने, नारेबाजी करने और सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। सभापति ने इन सांसदों पर विशेषाधिकार हनन की जांच करने की सिफारिश की है।राज्यसभा की बुलेटिन के मुताबिक, 12 सांसदों में नौ कांग्रेस से और तीन आम आदमी पार्टी से हैं।
इन सांसदों के खिलाफ शिकायत
इन 12 सदस्यों में से कांग्रेस की ओर से सांसद शक्तिसिंह गोहिल, नारनभाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, एल हनुमंथैया, फूलो देवी नेताम, जेबी माथेर हिशम और रंजीत रंजन शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक शामिल हैं।अगर कमेटी के सामने इनके ब्रीच आफ प्रिविलेज के आरोप साबित हो जाते हैं तो यह 12 सांसद बजट सेशन के दूसरे हिस्से के लिए सस्पेंड भी हो सकते हैं।
दरअसल, इस महीने की शुरुआत में समाप्त हुए बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण राज्यसभा को बार-बार स्थगित किया गया था।बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और आप के 12 सांसदों पर बार-बार हंगामा करने, नारेबाजी करने, कार्यवाही को बाधित करने के आरोप लगे हैं।
क्या है विशेषाधिकार हनन?
18 फरवरी के बुलेटिन में राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि सभापति ने घोर अव्यवस्थित आचरण से उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के एक प्रश्न का उल्लेख किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि बार-बार सदन के वेल में घुसने, बार-बार नारे लगाकर जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने, सभापति को सदन की बैठकों को बार-बार स्थगित करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इसी तरह के व्यवहार को विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले।
Feb 21 2023, 11:35