दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट, जहरीली होती जा रही हवा, गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI तो आज से ग्रैप-4 लागू
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देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों पर प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार से हालत खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) छठे दिन भी लागातार 400 के पार है। दिल्ली के 32 इलाकों में (एक्यूआई) 400 के पार दर्ज किया गया। जो बेहद खतरनाक है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का आलम यह है कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब आज से ग्रैप 4 लागू हो चुका है।
दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई
सोमवार की सुबह दिल्ली के 32 इलाकों को एक्यूआई रेड जोन में दर्ज किया गया है। दिल्ली के नेहरू नगर का एक्यूआई 494, अलीपुर-475, अशोक विहार-495, आनंद विहार-487, बवाना-495, द्वारका-499, बुराड़ी-461 पंजाबी 493, रोहिणी 491, आईजीआई एयरपोर्ट 494, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 495 और मुंडका 495 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने के साथ-साथ आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर अब ग्रैप -4 नियम को सोमवार से लागू कर दिया है, जिसका असर सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के साथ ही साथ अन्य विभागों पर भी पड़ने वाला है। वहीं, जरूरी काम नहीं होने पर सरकार ने लोगों को घर ने नहीं निकलने की सलाह दी है।
वहीं एनसीआर की बात करें तो गुरुग्राम का औसत एक्यूआई 446 दर्ज किया गया। फरीदाबाद का औसत एक्यूआई 320 दर्ज हुआ। नोएडा का औसत एक्यूआई 384 दर्ज हुआ है। आज सुबह गाजियाबाद का एक्यूआई 404 मापा गया। लोनी और वसुंधरा स्टेशन का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। लोनी का एक्यूआई 445 और वसुंधरा का एक्यूआई 432 है। संजय नगर और इंदिरापुरम का एक्यूआई भी गंभीर श्रेणी के निकट बना हुआ है।
सोमवार से ग्रैप-4 लागू
दिल्ली में अतिशी सरकार ने आज यानी सोमवार से ग्रैप-4 लागू कर दिया है। इसके तहत आज सुबह 8 बजे से बहुत सी पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसमें स्कूल बंद से लेकर ट्रकों की एंट्री पर रोक है। दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-छह डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्रैप-4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी।
ग्रेप-4 लागू होने से लगे ये प्रतिबंध
- दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
- दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
- एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
- एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
- निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
- एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
- राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।
- राज्य सरकार लागू कर सकती है ऑड-ईवन योजना
- डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध
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