करोड़ों की पैतृक जमीन पर कब्जे का विवाद: रिवोली गार्डन प्रकरण में मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की गुहार*
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रितेश मिश्रा
हरदोई*। शहर के चर्चित रिवोली गार्डन प्रकरण ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। हरदोई के प्रतिष्ठित व्यवसायी स्वर्गीय राकेश चंद्र गुप्ता की पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे विवाद में अब गंभीर आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं। मामले में खुद को पीड़ित बताते हुए सौरभ गुप्ता ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है।
सौरभ गुप्ता का आरोप है कि चांद बेहटा स्थित गाटा संख्या-320 की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन पर रिवोली गार्डन संचालक अतुल गुप्ता और उनका परिवार करीब 50 वर्षों से तथाकथित रूप से काबिज चला आ रहा है। उनका दावा है कि इस भूमि पर वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज और रिवोली गार्डन का संचालन किया जा रहा है।
दानपत्र को लेकर खड़े हुए सवाल सौरभ गुप्ता के अनुसार, उन्होंने 24 जून 2025 को अपनी बहन डॉ. वत्सला गुप्ता से उनके हिस्से की भूमि का दानपत्र कराया था। इसके बाद 30 जून 2025 को अतुल गुप्ता की पत्नी रीना गुप्ता ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में लिखित शिकायत देकर दावा किया कि स्वर्गीय राकेश चंद्र गुप्ता के वारिसों की गाटा संख्या-320 में कोई भूमि नहीं है।पीड़ित पक्ष का कहना है कि इसके महज कुछ माह बाद, 28 अगस्त 2025 को अतुल गुप्ता ने इसी गाटा संख्या-320 की भूमि में से सौरभ गुप्ता के भाई गौरव गुप्ता से 248.90 वर्ग मीटर तथा उनकी माता अर्चना गुप्ता से 806.99 वर्ग मीटर भूमि का दानपत्र अपने पक्ष में करा लिया।सौरभ गुप्ता ने सवाल उठाया है कि यदि उनके परिवार के नाम गाटा संख्या-320 में कोई भूमि थी ही नहीं, जैसा कि रीना गुप्ता ने अपने शिकायती पत्र में दावा किया था, तो फिर अतुल गुप्ता ने उसी भूमि का दानपत्र किस आधार पर अपने पक्ष में कराया?स्थलीय जांच में छह बीघा जमीन कम मिलने का दावासौरभ गुप्ता के अनुसार, उन्होंने मामले की राजस्व जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद एसडीएम सदर, तहसीलदार और राजस्व टीम द्वारा की गई स्थल सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 19 अगस्त 2025 में लगभग 25 बीघा भूमि में से केवल 19 बीघा भूमि ही मौके पर पाई गई, जबकि करीब 6 बीघा भूमि कम मिली।
पीड़ित पक्ष का दावा है कि जांच के दौरान पता चला कि उक्त छह बीघा भूमि रिवोली गार्डन परिसर के भीतर स्थित है, जहां वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज और गार्डन का संचालन हो रहा है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित विभागों द्वारा किया जाना शेष है।
एंटी फ्रॉड सेल और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप
सौरभ गुप्ता ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मामले में पुलिस के एंटी फ्रॉड सेल और एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों, दस्तावेजों और साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए एकतरफा कार्रवाई की।
उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने विशेष रुचि लेते हुए प्रकरण को एंटी फ्रॉड सेल को भेजा, जहां उन्होंने अपने सभी दस्तावेज, साक्ष्य और बयान उपलब्ध कराए, लेकिन उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके विपरीत उनके समेत पांच लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया।पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि उनके द्वारा कराए गए दानपत्र को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो फिर उसी गाटा संख्या की भूमि का दानपत्र कराने वाले अन्य पक्ष के खिलाफ समान कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनका आरोप है कि यह पूरा मामला निष्पक्ष जांच की मांग करता है।
न्यायालय में भी विचाराधीन है मामला मामले से संबंधित सौरभ गुप्ता बनाम रीना गुप्ता शीर्षक से वाद संख्या 191/25 सिविल जज (सीनियर डिवीजन), हरदोई की अदालत में भी विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि रीना गुप्ता ने सौरभ गुप्ता द्वारा कराए गए दानपत्र के विरुद्ध मुकदमा दायर कर स्थगनादेश प्राप्त किया है।
दूसरे पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार उपरोक्त प्रकरण में जब रीना गुप्ता और उनके पुत्र से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने सौरभ गुप्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों, प्रस्तुत साक्ष्यों और दावों को निराधार, तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया।फिलहाल, करोड़ों रुपये की इस विवादित भूमि को लेकर उठे सवालों, राजस्व अभिलेखों, दानपत्रों और पुलिस कार्रवाई पर कई प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। अब सभी की निगाहें शासन-प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या इस बहुचर्चित रिवोली गार्डन प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा।


रितेश मिश्रा

विनोद गुप्ता
रितेश मिश्रा
पीयूष तिवारी
रितेश मिश्रा
रितेश मिश्रा
*गाटा संख्या 75 मे 0.0918 हेक्टेयर भूमि घाटे की पैमाइश पर पारित हुआ था थाकबंदी आदेश*
Jun 14 2026, 18:56
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