विकसित भारत-जी राम जी कानून इस दिन से होगा लागू, मिलेगी 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी
#vbgramgact2025tocomeintoforceacrossindiafromjuly1
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम लागू करने की घोषणा की है।
![]()
खत्म हो जाएगा मनरेगा कानून
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025’ को अधिसूचित कर दिया है। यह कानून 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। इसी दिन से महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) कानून निरस्त हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना मौजूदा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा को नए स्वरूप में आगे बढ़ाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर फोकस करेगी।
125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी
इस कानून के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था। यदि रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे।
भुगतान और मुआवजे का प्रावधान
अधिनियम में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के जरिए किया जाएगा। यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिकों को प्रति दिन बकाया मजदूरी का 0.05 प्रतिशत मुआवजा भी मिलेगा।
कार्यक्रम पर अब तक का सबसे बड़ा आवंटन
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस कार्यक्रम पर ₹95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान बताया गया है। राज्यों के हिस्से को जोड़कर कुल परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि यह निवेश ग्रामीण आधारभूत ढांचे, रोजगार सृजन और आय बढ़ाने में मदद करेगा






1 hour and 26 min ago
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
3.2k